कोर्ट का लैकफेड घोटाले से बरी अभियुक्त सुशील कटियार की सीज प्रापर्टी को रिलीज करने का आदेश
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार (20 फरवरी) को लैकफेड घोटाले से बरी आरोपी सुशील कुमार कटियार की जब्त संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया है।
लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार (20 फरवरी) को लैकफेड घोटाले से बरी आरोपी सुशील कुमार कटियार की जब्त संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पांच लाख के निजी मुचलके पर उसकी संपत्ति को रिलीज कर दिया जाए। जिला जज एवं ईडी के विशेष जज राजेंद्र सिंह ने यह आदेश कटियार की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है।
बता दें कि करोड़ों रुपए का लैकफेड घोटाला उजागर होने के बाद 13 सितंबर, 2012 को ईडी ने एक शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत की जांच में सामने आया था कि घोटाले से अर्जित की गई रकम कटियार मनी लांॅड्रिंग के जरिए तमाम कंपनियों के प्रोजेक्ट में लगाता था।
उसके बाद यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काॅरपोरेशन, कानपुर डेवलपमेंट अॅथारिटी और नगर निगमों के जरिए अचल संपत्ति खरीदता था। जिससे अवैध कमाई की रकम वैध की जा सके। इन 12 अचल संपत्तियों में मकान और कृषि योग्य भूमि आदि शामिल था। जो उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम थी।
विशेष अदालत में अर्जी दाखिल कर ईडी ने उसकी इन संपत्तियों को जब्त करने की मांग की थी। इस पर विशेष अदालत ने कटियार को नोटिस जारी कर तलब किया था। विशेष अदालत के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।
10 मई, 2016 को हाई कोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया। जबकि इससे पहले लैकफेड घोटाला मामले में वह आरोप मुक्त हो गया था। विशेष अदालत के समक्ष उसकी दलील थी कि ईडी के इस मामले को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, लिहाजा उसकी संपत्ति रिलीज की जाए।