कोर्ट ने आग से बचाव के लिए किये गए उपायों पर मांगी रिपोर्ट

यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया।

Update: 2019-05-27 16:21 GMT

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जिलाधिकारी लखनऊ व फायर सेफ्टी ऑफिसर, लखनऊ से बिल्डिंगों में आग से बचाव के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया।

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याचिका में बिल्डिंगों के आग से बचाव का मुद्दा उठाया गया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी व फायर सेफ्टी ऑफिसर को यूपी फायर प्रिवेंशन व फायर सेफ्टी एक्ट के तहत बिल्डिंगों में आग से बचाव के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट अगली सुनवाई तक दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।

वहीं एक अन्य जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए, कोर्ट ने फायर डिफेंस मेकेनिज्म व दूसरे सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के उपरांत ही बिल्डिंगों के कम्प्लीशन संर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिये हैं। यह याचिका अनीमा रिसाल सिंह ने लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा के विषय पर दाखिल की थी।

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