इलाहाबाद :हाईकोर्ट ने गृह विभाग के मौजूदा प्रमुख सचिव के अलावा चार पूर्व प्रमुख सचिवों को शुक्रवार को अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बरेली के एसएसपी को भी अवमानना का नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों पर हिरासत में मौत के मामले में अभियोग स्वीकृति लेने में अनावश्यक विलम्ब करने का आरोप है।
पुलिस के खिलाफ था मामला
-भगवान दास की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने दिया।
-याचिकाकर्ता भगवानदास यादव रेलवे में लोको पायलट हैं।
-वर्ष 2012 में उनके लड़के दीपक को बरेली कोतवाली की पुलिस लूट के मामले में उठा ले गयी थी।
-थाने पर ही लड़के की मौत हो गयी। इस मामले में कोतवाली इंस्पेक्टर वीरेन्द्र सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।
कोर्ट की अवमानना
-हाईकोर्ट ने कोतवाली इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा चलाने की शासन से छह माह में स्वीकृति देने का आदेश दिया।
-इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दाखिल की गयी।
-कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा समेत चार पूर्व प्रमुख सचिवों और एसएसपी बरेली को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
इन सभी को 25 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है।