गन्ना आयुक्त को हाईकोर्ट की चेतावनी, किसानों के ब्याज का मामला निपटाएं

Update: 2019-02-05 14:38 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज: गन्ना किसानों के बकाया 25 सौ करोड़ रुपए की ब्याज की रकम का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने गन्ना आयुक्त को कड़ी चेतावनी दी है।

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अवमानना के मामले में कोर्ट में मौजूद गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी से कोर्ट ने कहा कि, वह दो माह में बकाए का भुगतान कर मामला समाप्त करें अन्यथा उनके ऊपर अवमानना का आरोप निर्मित किया जाएगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह की अवमानना याचिका पर जस्टिस सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं।

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याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 2017 में गन्ना किसानों को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया था। क्योंकि किसान भी बैंक से कर्ज लेता है और उसका ब्याज देता है। इसलिए चीनी मिलों द्वारा विलंब से किए गए भुगतान पर ब्याज पाने का हकदार है। चीनी मिलों पर करीब 2500 करोड़ रुपये का बकाया है। इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने दो माह में गन्ना आयुक्त को पूरा मामला निस्तारित करने का निर्देश दिया है।

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