दिव्यांग कर्मियों को नियमित तबादलों में मिली छूट, हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह फैसला लक्ष्मीकांत मिश्र की सेवा संबंधी याचिका पर दिया है। याची ने अपनी बात रखते हुए बताया कि उसका तबादला वाराणसी के उप परिवहन आयुक्त के पद पर 27 जून 2019 में किया गया था।
लखनऊ : दिव्यांग कर्मियों के लिए सरकार ने कई छूट दे रखी है। इन छूट में उन्हें नियमित तबादलों की छूट भी मुहैया कराई गई है लेकिन इसके बावजूद वाराणसी के उप परिवहन के तबादले को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। आपको बता दें कि लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच ने इस तबादले को रद्द कर दिया है। इससे साथ कोर्ट ने शासन को स्पष्ट कराया है कि किसी भी दिव्यांक कर्मचारियों या अधिकारियों को नियमित तबादलों से छूट हासिल है।
मनमाने तरीके से हो रहा तबादला
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह फैसला लक्ष्मीकांत मिश्र की सेवा संबंधी याचिका पर दिया है। याची ने अपनी बात रखते हुए बताया कि उसका तबादला वाराणसी के उप परिवहन आयुक्त के पद पर 27 जून 2019 में किया गया था। जिसके बाद 11 जून 2020 को फिर से लखनऊ में तबादले के लिए उसी पद पर भेज दिया गया। याची का कहना है कि उसका तबदला मनमाने तरीके से किया जा रहा है। वो भी तब उसका 50 %शरीर दिव्यांक है।
दिव्यांक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला
राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध किया है और कहा है कि किसी भी दिव्यांक अधिकारियों या कर्मचारियों को नियमित तबादले की छूट दी गई है। दिव्यांकों का तबादला उनके खिलाफ शिकायतें आने पर ही किया जा सकता है। आपको बता दें कि वाराणसी के उप परिवहन के पद पर इस याची के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आई थी जिसकी वजह से याची का तबादला किया गया।
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कोर्ट ने तबादले को किया रद्द
लखनऊ बेंच हाईकोर्ट ने फिलहाल के इस याची के तबादले को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इस याची को फिर से वाराणसी में ही कार्यरत किया जाए। जहां से उसका तबादला किया गया था। शासनादेश ने दिव्यांकों पर नरमी से पेश आने को कहा है।
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