डॉग शो में नियम-शर्तों का पालन सुनिश्चित करें DM - हाईकोर्ट

:इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ के जिलाधिकारी को डॉग-शो की अनुमति देने से पूर्व सम्बंधित नियमों व शर्तों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने

Update: 2017-12-15 15:06 GMT
21 और 22 फरवरी को अधिवक्ताओं की गैर मौजूदगी में नहीं होगा प्रतिकूल आदेश 

लखनऊ:इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ के जिलाधिकारी को डॉग-शो की अनुमति देने से पूर्व सम्बंधित नियमों व शर्तों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है ।यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोईन की बेंच ने आशीष कुमार मिश्रा और डॉ. संदीप कुमार पॉल की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया।

याचिका में कहा गया था कि डाग शो के आयेाजनों के लिए नियम कायदों का उचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही याचिका में लखनऊ जू के बैंक एकाउंट से ‘प्रिंस ऑफ वेल्स’ नाम हटाकर ‘नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डेन, लखनऊ’ नाम देने की भी मांग की गई है। जिस पर कोर्ट ने सरकारी वकील को जू के अधीक्षक से दस दिनों में निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है। इसी याचिका में सफेद बाघ आर्यन के ट्रीटमेंट शीट व ओपीडी रजिस्टर को भी तलब करने की मांग की गई है।

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