DON बब्लू श्रीवास्तव को हाईकोर्ट ने दिया झटका, रिहा करने से इनकार

Update: 2016-05-16 22:41 GMT

इलाहाबादः हाईकोर्ट ने 21 साल से जेल में बंद माफिया डॉन बब्लू श्रीवास्तव को रिहा करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह रिहाई से संबंधित कागजात केंद्र सरकार को भेजे। इस पर केंद्र सरकार दो महीने में फैसला करे।

अदालत से बब्लू को राहत नहीं

-जस्टिस वीके शुक्ला और जस्टिस यूसी श्रीवास्तव ने सुनी डॉन की अर्जी।

-बब्लू ने लंबी अवधि तक जेल में रखने का मुद्दा उठाया था।

-उसने अर्जी पर फैसले तक जमानत की गुजारिश की थी।

-बब्लू पर हत्या और 10 करोड़ की फिरौती समेत कई मामले हैं।

-कानपुर टाडा कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

कानपुर ग्रीनपार्क में होगा आईपीएल मैच

-कानपुर के ग्रीनपार्क में 19 और 21 मई को आईपीएल मैच होंगे।

-मैच के दौरान पानी की बर्बादी के मुद्दे पर अर्जी दाखिल की गई थी।

-यूपी सरकार ने पानी की बर्बादी का हलफनामा कोर्ट को दिया।

-कोर्ट ने हलफनामा पाने के बाद मैच रद्द करने से मना कर दिया।

हाईकोर्ट में अन्य मामले

-सीएवी इंटर कॉलेज में आंखों से कम देखने वाले प्रवक्ता प्रधानाचार्य हो सकेंगे।

-प्रवक्ता नवाब सिंह के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया।

-अदालत ने कहा कि जो प्रवक्ता हो सकता है, वह प्रधानाचार्य क्यों नहीं हो सकता।

-एमएनएनआईटी टीचरों के वेतन निर्धारण में मनमानी को चुनौती देने वाली अर्जी पर 17 मई को सुनवाई होगी।

-जूनियर प्रोफेसरों को उच्च वेतनमान देने के खिलाफ दाखिल हुई है अर्जी।

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