लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फेसबुक के गुडगांव स्थित कार्यालय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एक अधिवक्ता के फेसबुक अकाउंट पर फेसबुक द्वारा पाबंदियां लगाए जाने पर जवाब मांगा है।
वहीं केंद्र सरकार को भी आपत्ति दाखिल करने के लिए चार दिन का समय देते हुए, मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि नियत की गई है। यह आदेश जस्टिस अनिल कुमार व जस्टिस अनिरुद्ध सिंह की बेंच ने स्थानीय अधिवक्ताओं आरसी सक्सेना और गौरव सक्सेना की याचिका पर दिए।
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कहा गया है कि याची गौरव सक्सेना के एक पोस्ट को फेसबुक द्वारा 3 जून को प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही पोस्ट शेयर करने पर भी सात दिनों की पाबंदी लगा दी गई।
याचियों ने फेसबुक की इस कार्रवाई को एकतरफा और मनमानापूर्ण करार देते हुए, कोर्ट से दखल की मांग की गई है। कहा गया है कि फेसबुक द्वारा सुनवाई का मौका दिए बगैर कार्रवाई करना याची के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
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याचियों का यह भी तर्क है कि फेसबुक पर लिखा गया कोई पोस्ट भारत में प्रसार करने लायक है अथवा नहीं, यह तय करने का अधिकार फेसबुक का नहीं बल्कि सरकार का है।