लव जिहाद: यूपी के इस जिले में नए कानून के तहत दर्ज हुआ पहला केस, आरोपी फरार

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी। लेकिन इसमें कहीं भी लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हालांकि यह कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर एक्शन लिया जाएगा।

Update: 2020-11-29 05:34 GMT
पुलिस भी हरकत में आ गई है। आरोपी की धर पकड़ के लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही है। अभी तक उसके बारें में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

लखनऊ: आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से से आ रही है। सूबे में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बरेली में इसके तहत पहला केस दर्ज किया गया है।

साफ –साफ शब्दों में कहे तो बरेली में 'लव जिहाद' के आरोप में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लव जिहाद के आरोप में बरेली के थाना देवरनिया में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में केस दर्ज किया गया है।

आरोपी पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है।उसका नाम उबैस है। उस पर आरोप है कि उसने लड़की को बहला फुसला कर उसका धर्म परिवर्तन कराया है।

लव जिहाद: यूपी के इस जिले में नए कानून के तहत दर्ज हुआ पहला केस, आरोपी फरार (फोटो:सोशल मीडिया)

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आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

केस दर्ज होने के बाद से अब पुलिस भी हरकत में आ गई है। आरोपी की धर पकड़ के लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही है। अभी तक उसके बारें में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

बता दें कि शनिवार को यूपी सरकार की ओर से पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दी थी, जिसके साथ यह कानून यूपी में लागू हो गया। इस कानून के लागू होने के बाद बरेली में पहला मुकदमा लिखा गया है। पुलिस अब इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है।

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लव जिहाद: यूपी के इस जिले में नए कानून के तहत दर्ज हुआ पहला केस, आरोपी फरार (फोटो:सोशल मीडिया)

24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को प्रदेश कैबिनेट से मिली थी मंजूरी

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी। लेकिन इसमें कहीं भी लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हालांकि यह कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर एक्शन लिया जाएगा।

फिलहाल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद यह कानूनी रूप ले चुका है। इसे 6 महीने के अंदर राज्य सरकार को विधानसभा से पास कराना पड़ेगा।

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