संयुक्त निबंधक पद पर प्रोन्नति के लिए विधि स्नातक की अनिवार्यता समाप्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट में संयुक्त निबंधक पद पर प्रोन्नति के लिए विधि स्नातक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। चीफ जस्टिस के आदेश से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब साढे 4 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर उपनिबंधक, संयुक्त निबंधक पद पर प्रोन्नति पा सकेंगे। यह प्रशिक्षण जेटीआरआई में दिया जाएगा।

Update:2019-01-04 20:38 IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में संयुक्त निबंधक पद पर प्रोन्नति के लिए विधि स्नातक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। चीफ जस्टिस के आदेश से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब साढे 4 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर उपनिबंधक, संयुक्त निबंधक पद पर प्रोन्नति पा सकेंगे। यह प्रशिक्षण जेटीआरआई में दिया जाएगा।

चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने यह आदेश अनुच्छेद 229 (2) की शक्तियों के तहत जारी किया है। इसकी अधिसूचना महा निबंधक मयंक जैन ने जारी की है। अब सभी प्रशिक्षित उपनिबंधक अपनी वरिष्ठता क्रम में संयुक्त निबंधक पद पर प्रोन्नति प्राप्त कर सकेंगे। पदोन्नति नियमों के तहत गोपनीय प्रविष्टि के लिए 65 फ़ीसदी व साक्षात्कार में 45 फीसदी अंक दिए जाएंगे।

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प्रशिक्षण हेतु रिक्त पदों का डेढ़ गुना उपनिबंधको को भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस ने प्रोन्नति के समय इलाहाबाद या लखनऊ में तैनाती स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण कराए जाने की व्यवस्था भी दी है। अभी तक पदोन्नति के बाद स्थानांतरित कर दिए जाते थे। हाईकोर्ट कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव बृजेश शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष निखिल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव विजयानंद द्विवेदी, सहायक सचिव अभिषेक कुमार, कोषाध्यक्ष अनुपम शुक्ला सहित सभी पदाधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायमूर्ति गण के प्रति आभार प्रकट किया है।

पीएस पी ए ब्रदर हुड के महासचिव कुंवर साहब त्रिपाठी , अवधेश कुमार, पुनीत, कुशल, ए के नायक आदि ने भी कर्मचारी हित के निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश का आभार व्यक्त किया है।

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