हत्या के मामले में सलीम व रुस्तम समेत चार अभियुक्त बरी
अपर सत्र न्यायाधीश डीएन सिंह ने हत्या के मामले में चर्चित अभियुक्त भाईयों सलीम व रुस्तम समेत दो अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
विधि संवाददाता
लखनऊ: अपर सत्र न्यायाधीश डीएन सिंह ने हत्या के मामले में चर्चित अभियुक्त भाईयों सलीम व रुस्तम समेत दो अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
हत्या का यह मामला थाना बंथरा से संबधित है। 15 अक्टूबर, 2009 को इस मामले की एफआईआर चैकीदार ईश्वरदीन ने अज्ञात में दर्ज कराई थी।
विवेचना के बाद अभियुक्त सलीम, रुस्तम, रवि गौतम व रक्षदीन सिंह का नाम प्रकाश में आया। लेकिन पुलिस मृतक की शिनाख्त नहीं कर सकी थी। लावारिश में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया था।
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इधर, दौरान विचारण अदालत में अभियुक्तों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया जा सका। अभियुक्तों से बरामद मोटरसाईकिल की भी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। लिहाजा अदालत ने सलीम व रुस्तम समेत अभियुक्त रवि व रक्षवीर सिंह को बरी कर दिया।
बचाव पक्ष के वकील विनोद कुमार यादव के मुताबिक इस मामले में अभियुक्त रवि गौतम के पिता की अर्जी पर सीबीसीआईडी ने भी विवेचना की थी।
विवेचना के बाद सीबीसीआईडी ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थीं। साथ ही पुलिस के विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की संस्तुति भी की थी।
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