गैंगरेप: गायत्री समेत 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 5 जून को कोर्ट लेगी संज्ञान पर निर्णय
सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति सहित उनके सहयोगियों के खिलाफ गैंगरेप और पाॅक्सो एक्ट के मामले में पाॅक्सो की विशेष अदालत 5 जून को संज्ञान पर आदेश पारित करेगी।
लखनऊ: सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति सहित उनके सहयोगियों के खिलाफ गैंगरेप और पाॅक्सो एक्ट के मामले में पाॅक्सो की विशेष अदालत 5 जून को संज्ञान पर आदेश पारित करेगी।
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आरोप पत्र शुक्रवार को ही तौयार हो गया। जिसे सीओ चौक राधेश्याम राय ने शनिवार को पाॅक्सो की विशेष अदालत मे दाखिल किया। कोर्ट के विशेष जज उमाशंकर राय ने अपने दफ्तर को आरोप पत्र को दर्ज करने का आदेश देते हुए संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 जून की तारीख नियत कर दी।
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824 पन्नों के आरेाप पत्र में पुलिस ने कुल 24 लोगों को गवाह बनाया है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति, उनके गनर चंद्रपाल, पीआरओ रूपेश्वर उर्फ रूपेश, लेखपाल अशोक तिवारी, एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी के बेटे विकास वर्मा, पूर्व मंत्री के करीबी अमरेंद्र सिंह और आशीष शुक्ला को आईपीसी की धारा 376 (डी), 354, 504, 506 और 509 के तहत आरोपित किया गया है वहीं गायत्री, अमरेंद्र, अशोक और आशीष पर पाॅक्सो एक्ट भी लगाया गया है।
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सीओ चौक के नेतृत्व में पूरी हुई विवेचना में एसआईटी ने विक्टिम महिला और उसकी बेटी के बयानों, मोबाइल कॉल डिटेल्स, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया है।
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बता दें, कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 18 फरवरी 2017 को थाना गौतमपल्ली पर विक्टिम महिला की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि खनन का पटटा दिलाने के नाम पर उसके साथ सबने कई बार रेप किया और जब उन लोगों ने उसकी नाबालिग बेटी पर नजर डाली तो उसने प्राथमिकी लिखाई।