IPS अमिताभ ठाकुर के खिलाफ फर्जी रेप मामले में गायत्री को मिली जमानत
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संध्या श्रीवास्तव ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ पिछली सपा सरकार के दौरान रेप का फर्जी केस दर्ज कराने के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी शनिवार (05 अगस्त) को मंजूर कर ली।
लखनऊ : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संध्या श्रीवास्तव ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ पिछली सपा सरकार के दौरान रेप का फर्जी केस दर्ज कराने के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी शनिवार (05 अगस्त) को मंजूर कर ली। कोर्ट ने मुल्जिम गायत्री को 20 हजार की दो जमानते और इनती ही धनराशि का बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। बता दें कि गायत्री गैंगरेप के एक मामले में भी जेल में हैं।
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गौरतलब है कि 01 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले में गायत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 211 और 120बी के तहत संज्ञान लिया था। जबकि आरोप पत्र आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 203 के तहत दाखिल हुआ था। कोर्ट ने पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया था, जिससे गायत्री के खिलाफ आईपीसी की उक्त धाराओं में आरोप बनता हो। इसके बाद गायत्री का पिछला न्यायिक रिमांड निरस्त करते हुए उन्हें आईपीसी की धारा 211 और 120बी के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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20 जून, 2015 को नूतन ठाकुर ने इस मामले की एफआईआर गोमतीनगर थाने में दर्ज कराई थी। 26 अप्रैल, 2017 को पुलिस ने इस मामले में गायत्री का न्यायिक रिमांड हासिल किया था। 24 जुलाई को गायत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 203 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।