Gonda News: डीएम नेहा शर्मा का राजस्व वादों के निस्तारण में देरी पर अपनाया कड़ा रुख, तहसीलदार को चेतावनी पत्र जारी
Gonda News: डीएम नेहा शर्मा ने सभी लंबित वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपजिलाधिकारियों को भी ऐसे मामलों की निगरानी करते हुए शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए हैं।;
Gonda News: गोंडा जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने राजस्व सम्बंधित वादों के समय पर निस्तारण में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए तहसील अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। आज 5 तहसीलदार और 13 नायब तहसीलदार को चेतावनी पत्र जारी किए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लंबित वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपजिलाधिकारियों को भी ऐसे मामलों की निगरानी करते हुए शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए हैं।
45 दिनों से अधिक पुराने मामलों पर विशेष अभियान
उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 (जो नामांतरण से संबंधित है) के तहत देरी को लेकर 20 अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। डीएम ने 45 दिवस से अधिक पुराने मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर निपटाने का निर्देश दिया। जिन अधिकारियों को नोटिस मिला है, नायब तहसीलदार कटरा बाजार अनु सिंह, नायब तहसीलदार करनैलगंज अल्पिका वर्मा, नायब तहसीलदार परसपुर सुभद्र प्रसाद, नायब तहसीलदार हलधरमऊ राम प्रताप पाण्डेय, तहसीलदार करनैलगंज मनीश कुमार, नायब तहसीलदार देवेन्द्र यादव खरगूपुर, तहसीलदार गोण्डा रंजन वर्मा, नायब तहसीलदार धानेपुर अहमद हसन, नायब तहसीलदार बिरवा अतुल कुमार पाल, नायब तहसीलदार डिक्सिर अनुराग पाण्डेय, नायब तहसीलदार नवाबगंज सन्तोष कुमार यादव, नायब तहसीलदार बेलसर जय शंकर सिंह, तहसीलदार न्यायिक तरबगंज अनीश सिंह, नायब तहसीलदार बभनीपायर चन्दर जायसवाल, नायब तहसीलदार मनकापुर अनिल कुमार तिवारी और तहसीलदार मनकापुर सत्यपाल सिंह भी शामिल हैं।
विशेष अभियान में तेजी लाने के निर्देश
राजस्व संहिता की धारा 116 (जो भूमि के बंटवारे से संबंधित है) में तीन महीने से अधिक लंबित मामलों के समाधान के लिए 8 वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। इसमें उपजिलाधिकारी गोण्डा सदर अवनीश त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी न्यायिक मनकापुर अशोक कमार गुप्ता, उपजिलाधिकारी मनकापुर यशवंत राव, उपजिलाधिकारी न्यायिक तरबगंज सुशील कुमार, उपजिलाधिकारी तरबगंज विशाल कुमार, उपजिलाधिकारी न्यायिक करनैलगंज नेहा मिश्रा, उपजिलाधिकारी करनैलगंज भारत भार्गव, अपर उपजिलाधिकारी द्वितीय अशोक कुमार गुप्ता, अपर उपजिलाधिकारी प्रथम राजीव मोहन सक्सेना जैसे अधिकारी शामिल हैं। सभी से 31 जनवरी तक लंबित मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर
डीएम ने राजस्व संहिता की धारा 24 (सीमांकन और भूमि विवाद निस्तारण) से जुड़े प्रकरणों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने उपजिलाधिकारी करनैलगंज भारत भार्गव, उपजिलाधिकारी तरबगंज विशाल कुमार और उपजिलाधिकारी न्यायिक मनकापुर अशोक गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों को इन मामलों का मिशन मोड में समाधान करने का आदेश दिया।
जमीन विवाद और अन्य लंबित मामलों पर नजर
राजस्व संहिता की धारा 33 के तहत लंबित अविवादित उत्तराधिकार प्रकरणों को भी तत्काल निपटाने के निर्देश दिए गए। रिपोर्ट के अनुसार, उपजिलाधिकारी गोंडा में 2, उपजिलाधिकारी मनकापुर में 1 और उपजिलाधिकारी करनैलगंज में 2 मामले लंबित पाए गए हैं। वहीं, धारा 67 (ग्राम पंचायत की संपत्ति को नुकसान या दुर्विनियोजन) के तहत भारी तहसीलदार न्यायिक गोण्डा मनीष कुमार, प्रभारी तहसीलदार गोण्डा मनीष कुमार, तहसीलदार मनकापुर सत्यपाल सिंह, तहसीलदार न्यायिक मनकापुर सत्यपाल सिंह, तहसीलदार करनैलगंज मनीष कुमार, तहसीलदार तरबगंज अनीश सिंह और तहसीलदार न्यायिक तरबगंज अनीश सिंह को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं।
डीएम ने यह आदेश किए जारी
जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर सभी राजस्व प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। प्रत्येक प्रकरण की स्थिति स्पष्ट रखने के लिए न्यायालयवार पंजिकाएं तैयार करने और प्रगति का अद्यावधिक लेखा-जोखा रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तय समयसीमा का पालन न करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यालय के नायब तहसीलदार को नोडल अधिकारी नियुक्त कर पूरी प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। साप्ताहिक बैठकों में समीक्षा और लापरवाही पर सख्ती बरती जाएगी। जिलाधिकारी ने इस पहल को राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण और जनता को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। तहसीलदारों और उप जिलाधिकारियों को इसका जिम्मेदार बनाते हुए फीडबैक रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया गया है।