Gonda News: धर्मशाला को तोड़कर बनाई गईं दुकानें, प्रशासन ने अपनाया कड़ा रुख, अतिक्रमणकर्ताओं को भेजा नोटिस
Gonda News: कर्नलगंज तहसील मुख्यालय स्थित कर्नलगंज कस्बे में रेलवे स्टेशन के सामने पब्लिक धर्मशाला को ध्वस्त कर हाल ही में बनाये गये व्यवसायिक दुकान के सम्बन्ध में हल्का लेखपाल/सचिव भूमि प्रबन्धन समिति ने अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया है।;
Gonda News : जिले के कर्नलगंज तहसील मुख्यालय स्थित कर्नलगंज कस्बे के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन के सामने हाल ही में सार्वजनिक धर्मशाला को तोड़कर बनाई गई कॉमर्शियल दुकान के संबंध में अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को हल्का लेखपाल/सचिव भूमि प्रबंध समिति ने नोटिस जारी करके सात दिवस के अन्दर अपना अवैध अध्यासन स्वयं हटाना छोड़ना सुनिश्चित करने की चेतावनी देकर अन्यथा की स्थिति में किये गए अवैध अतिक्रमण को नियमानुसार बेदखली/क्षतिपूर्ति की कार्यवाही कर बलपूर्वक हटवा दिये जाने को कहा है।
मामला कर्नलगंज तहसील व कस्बा क्षेत्र के स्टेशन रोड मोहल्ला सकरौरा नगर से जुड़ा है। यहाँ के हल्का लेखपाल एवं सचिव भूमि प्रबन्धक समिति ने आपराधिक अतिचार, धारा 329 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अवैध निर्माण कर्ताओं सोनू व मोनू पुत्रगण शिवकुमार पुरवार निवासी मोहल्ला सदर बाजार कस्बा कर्नलगंज को जारी की गई नोटिस में कहा है कि, 'सकरौरा नगर परगना ग्वारिच तहसील कर्नलगंज की गाटा सं० 505 रक्बा 0.0342 भूमि ग्राम सकरौरा ग्रामीण पर किये गए अवैध रूप से अतिक्रमण से उक्त ग्राम सभा के रास्ता खाते की भूमि को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। क्यों न आपके अध्यासन को नियमानुसार बेदखली/क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जाये।
आपको निर्देशित किया जाता है कि सात दिवस के अन्दर अपना अवैध अध्यासन स्वयं हटाना छोड़ना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके द्वारा किये गए अवैध अतिक्रमण को नियमानुसार बेदखली/क्षतिपूर्ति की कार्यवाही कर बलपूर्वक हटवा दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होंगे। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित आपके पास कोई अभिलेख है तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है। तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जिसके आप स्वयं ज़िम्मेदार होंगें।