Gorakhpur News: भौकाल के लिए ग्राम प्रधान विजय ने खरीदी थी कार्बाइन, भेजा गया जेल

Gorakhpur News: ग्राम प्रधान विजय ने सात वर्ष पहले 32 बोर की कंट्री मेड कार्बाइन के साथ 10 कारतूस खरीदा था। जिससे 16 नवंबर 2018 को छह राउंड हर्ष फायरिंग की थी।

Update:2023-01-07 16:50 IST

Gorakhpur (photo: social media) 

Gorakhpur News: भौकाल बनाने के लिए 70 हजार रुपये में कार्बाइन खरीदकर फायरिंग करने वाले सपा नेता के पुत्र व मतौनी गांव के प्रधान विजय प्रताप सिंह को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस ने पूछताछ करने के लिए प्रधान का कस्टडी रिमांड मांगा लेकिन न्यायालय ने जेल भेज दिया। एडीजी के निर्देश पर एसएसपी ने हल्का दारोगा व बीपीओ को निलंबित कर दिया।

एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुलिस लाइन में मीडिया से बातचीत में बताया कि विजय ने सात वर्ष पहले उसने 32 बोर की कंट्री मेड कार्बाइन के साथ 10 कारतूस खरीदा था। भौकाल जमाने के लिए 16 नवंबर 2018 को अपने परिचित अष्टभुजा सिंह की बेटी के मुंडन के कार्यक्रम में कार्बाइन से छह राउंड हर्ष फायरिंग की थी। कार्बाइन को प्रधान ने अपने घर में शौचालय के ऊपर प्लास्टिक की बोरी में बांध कर रखा था। कार्बाइन में जंग न पकड़े इसके लिए विजय प्रताप समय-समय पर उसका मरम्मत भी करता रहता था।

यह है मामला

आरोपित विजय प्रताप ने पंचायत चुनाव के दिन भी फायरिंग की थी, तब पुलिस ने उसे हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट में जेल भेजा था। फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर चौकी प्रभारी जगदीशपुर ने विजय प्रताप सिंह पर धारा मानव जीवन को खरते में डालने का मुकदमा दर्ज कराया था।कारबाइन की बरामद होने के बाद आम्र्स एक्ट की धारा 7/27 के तहत मुकदमा दर्ज किया। जिले की पुलिस ने पहली बार आर्म्स एक्ट में यह धारा लगाई है।इस धारा में सात वर्ष तक की सजा का प्राविधान है। प्रधान के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई थी। विजय प्रताप ने पूछताछ में दो लोगों का नाम बताया जिनसे कार्बाइन खरीदा था। एसपी सिटी ने बताया कि उनकी तलाश में दो टीमें लगाई गई हैं। आरोपितों के पकड़े जाने के बाद नेटवर्क का पर्दाफाश होगा।

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