Gorakhpur News: बेटी की शादी में 20 हजार की सरकारी मदद मिलेगी, बस करना होगा ये काम

Gorakhpur News: योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अभी तक सिर्फ पिछड़ी जाति के गरीब लोगों को बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपये का अनुदान मिल रहा था, अब समान्य जाति और अनुसूचित जाति के गरीब की बेटियों की शादी के लिए भी अनुदान मिलेगा।;

Update:2025-01-21 09:03 IST

Big change in marriage grant scheme ( Pic- Social- Media0

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में घटिया उपहार और कुछ वर्गों द्वारा सार्वजनिक तौर पर विवाह में शामिल होने के इंकार को देखते हुए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अभी तक सिर्फ पिछड़ी जाति के गरीब लोगों को बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपये का अनुदान मिल रहा था, अब समान्य जाति और अनुसूचित जाति के गरीब की बेटियों की शादी के लिए भी अनुदान मिलेगा।

शासन की तरफ से प्रदेश के सभी समाज कल्याण अधिकारियों को जो पत्र भेजा गया है उसके मुताबिक, गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की बेटियों को एक बार फिर 20 रुपये का शादी अनुदान मिलेगा। समाज कल्याण विभाग की तरफ से आवेदन आमंत्रित किया गया है। सामूहिक विवाह योजना के शुरू होने के बाद सिर्फ पिछड़ी जाति के गरीब बेटियों की शादी के लिए अनुदान मिल रहा था। विवाह के लिए बेटियों की उम्र 18 और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन के पश्चात करना अनिवार्य होगा।

इस आय वर्ग को लोग कर सकेंगे आवेदन

समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ट नारायण सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये प्रतिवर्ष की आय वाले व्यक्तियों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा दोबारा शुरू की गई है।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन

इसके लिए पात्र जन-सुविधा केन्द्रों, साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र या विभागीय https://shadianudan.upsdc.gov.in/ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अनुसुचित जाति/जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा। भाजपा नेता ऋषि मोहन वर्मा ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि तमाम ऐसे गरीब हैं, जो सामाजिक लोक लाज के चलते सामूहिक विवाह में नहीं शामिल होना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सरकार के इस निर्णय से मदद मिलेगी।

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