Gorakhpur News: चार साल में परवेज परवाज तीन मामलों में दोषी, अब योगी समेत चार भाजपा नेताओं को बदनाम करने में हुई सजा

Gorakhpur News: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने परवेज परवाज को सात साल की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।;

Update:2024-02-08 08:13 IST

Parvez Parwaz   (photo: social media )

Gorakhpur News: गैंगरेप और दंगा भड़काने के आरोप में पहले ही सजा काट रहे गोरखपुर के परवेज परवाज को अब सीडी में छेड़छाड़ कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से सात साल की सजा हुई है। परवेज को दो पुराने मामलों में पहले ही सजा हो चुकी है।

17 साल पहले के एक मामले में कोर्ट ने परवेज परवाज को तत्कालीन सांसद व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, शिव प्रताप शुक्ला, पूर्व महापौर अंजू चौधरी और डॉ.राधा मोहन दास अग्रवाल को बदनाम करने की साजिश का दोषी पाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने परवेज परवाज को सात साल की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। परवेज को जिस मामले में सजा हुई है, यह मामला वर्ष 2007 का है। तब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। उस समय परवेज परवाज ने उत्तेजक भाषण देकर भीड़ इकट्ठा कर ली थी। उसने भीड़ को उकसाकर एक वर्ग के प्रतिष्ठानों पर पथराव कराया। इससे शहर का माहौल खराब हो गया। होली के पर्व पर शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया। तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ व अन्य जनप्रतिनिधियों ने सभाएं करके लोगों को शांति बनाए रखने का संदेश दिया। परवेज परवाज ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि सांसद योगी आदित्यनाथ, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व महापौर अंजू चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवप्रताप शुक्ला व एमएलसी वाईडी सिंह ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे शहर का माहौल खराब हुआ। साक्ष्य के रूप में उसने एक सीडी पेश की। जांच में पाया गया कि सीडी से छेड़छाड़ की गई थी। बता दें कि सीडी से छेडछाड़ की रिपोर्ट मिलने के बाद पूर्व एमएलसी डॉ. वाईडी सिंह (अब स्वर्गीय) ने परवेज परवाज के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि जनप्रतिधिनियों की छवि धूमिल करने के इरादे से सीडी में छेड़छाड़ की गई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शुरू हुई।

परवेज परवाज को गैंगरेप सहित दो अन्य मामलों में पहले हो चुकी है सजा

●परवेज पर पहले भी दुष्कर्म और शहर में दंगा भड़काने का दोष सिद्ध होने पर कोर्ट उसे सजा सुना चुका है। 2020 में दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा राजघाट इलाके में वर्ष 2018 में एक महिला के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर वर्ष 2020 में कोर्ट ने राजघाट के तुर्कमानपुर निवासी परवेज परवाज और महमूद उर्फ जुम्मन बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जबकि वर्ष 2023 के दिसंबर माह में कोर्ट ने परवेज परवाज को शहर में दंगा भड़काने के मामले में लोक व्यवस्था भंग करने और जनता के सामान को क्षतिग्रस्त करने का दोषी पाया। इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उसको दो साल के कारावास से दंडित करते हुए 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया था। बुधवार को तीसरे मामले में उसे सजा हुई है।

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