गन्ना किसानों को 76 हजार करोड़ का सरकार ने किया अब तक भुगतान

गन्ना मंत्री ने बताया कि, वर्तमान सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में किये गये प्रयासों से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और गन्ना किसान खुशहाली और समृद्धि की ओर अग्रसर है।

Update:2019-12-11 21:24 IST

लखनऊ: योगी सरकार द्वारा 76,943.02 करोड़ रुपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को कराया गया है। जिसमें पेराई सत्र 2018-19 का रू.30,161 करोड़ का भुगतान भी शामिल है, साथ ही वर्तमान पेराई सत्र 2019-20 का भी रू.673.05 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान भी गन्ना कृषकों को किया जा चुका है।

यह जानकारी देते हुए गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि सरकार किसानों के गन्ने की सुचारू रूप से चीनी मिलों को आपूर्ति कराने तथा उन्हें गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में व्यवस्थाओं को बेहतर किये जाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

सुरेश राणा ने बताया कि इसी क्रम में गन्ना क्रय केन्द्रों से गन्ना परिवहन पर होने वाली कटौती रू.8.75 प्रति कुन्तल के स्थान पर 42 पैसे प्रति कुन्तल प्रति किलोमीटर अधिकतम रू.8.35 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। इससे 20 किमी. से कम दूरी वाले किसानों को 42 पैसे प्रति किमी. प्रति कुन्तल की दर से गन्ना आपूर्ति के परिवहन व्यय की बचत का लाभ होगा।

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किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा: मंत्री सुरेश राणा

मंत्री सुरेश राणा ने यह भी बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के ग्राम्य उद्योग खाण्डसारी एवं गुड उद्योग को बढावा देने हेतु वर्ष 2018-19 में खाण्डसारी इकाई हेतु आनलाइन लाइसेंस व्यवस्था एवं लाइसेंसिंग शर्तों में शिथिलीकरण करते हुए चीनी मिलों से न्यूनतम दूरी निर्धारित 15 किमी. को शिथिल कर 7.5 किमी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विगत 25 वर्षों में प्रथम बार खाण्डसारी इकाइयों के 101 नये लाइसेंस जारी किये गये, जिससे 26,450 टी.सी.डी. की अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन होगा, जो लगभग 6 चीनी मिलों की पेराई क्षमता के समान है।

गन्ना मंत्री ने बताया कि, वर्तमान सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में किये गये प्रयासों से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और गन्ना किसान खुशहाली और समृद्धि की ओर अग्रसर है।

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गन्ना आयुक्त, संजय आर. भूसरेड्डी ने भी बताया कि बकायेदार चीनी मिलों का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान अविलम्ब सुनिश्चत कराने हेतु विभागीय अधिकारियों को दैनिक स्तर पर अनुश्रवण करने एवं भुगतान में उदासीनता बरतने वाली लापरवाह मिलों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद गन्ना मूल्य भुगतान में उदासीन रहने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्यवाही करने के साथ ही वसूली प्रमाण-पत्र (आर.सी.) जारी करने की प्रक्रिया अमल में लायी जा रही है।

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