GRAP-4 in UP: यूपी - दिल्ली की राह पर, इन जिलों में कड़े प्रतिबंध लागू, हवाएं हुईं जहरीली, जान लें क्या हैं ये कड़े प्रतिबंध

GRAP-4 in UP: ग्रेप 4 के तहत डीजल वाहन और निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाती है। गाजियाबाद तथा बागपत में कल ग्रेप 4 लागू करते हुए सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई।

Newstrack :  Network
Update:2024-11-19 08:29 IST

GRAP-4 in UP   (photo: social media )

GRAP-4 in UP: दिल्ली एनसीआर में हवाओं के जानलेवा होने और कड़े प्रतिबंध लागू होने के बाद एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, बागपत, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद जिलों में भी ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है। जबकि मेरठ में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर12वीं तक के स्कूल कालेज बंद कर दिये हैं। गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में भी कड़े प्रतिबंध लागू हो गए हैं। शामली में हवाओं की स्थिति ठीक बतायी जा रही है। अभी तक वहां स्कूल कालेज बंद नहीं कराए गए हैं।

ग्रेप 4 के तहत डीजल वाहन और निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाती है। गाजियाबाद तथा बागपत में कल ग्रेप 4 लागू करते हुए सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई। जिलाधिकारी बागपत ने एक आदेश जारी कर कहा है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम की बदतर हालत में लागू किये गए ग्रेप 4 को देखते हुए बागपत मे भी बारहवीं तक के सभी स्कूल आज से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। गाजियाबाद में यह आदेश पहले दिया गया था।

क्या है ग्रेप 4

GRAP-IV आदेश के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (LNG/CNG/BS-VI डीजल/इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वालों को छोड़कर ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू हो जाता है।

ईवी और सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाहनों को छोड़कर, बाहर पंजीकृत गैर-जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहता है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, पंजीकृत बीएस-IV या पुराने डीजल मध्यम और भारी माल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है।

राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों को निलंबित कर दिया जाता है।

इसके अलावा, वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के बीच कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षण का सुझाव दिया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कार्यालय 50% क्षमता पर काम करने, बाकी घर से काम करने को कहा गया है।

राज्य सरकार कॉलेजों को बंद करने, गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करने और सम-विषम वाहन नियम लागू करने का निर्णय भी ले सकती हैं।

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