Gyanvapi ASI Survey: चौथे दिन शुरू हुआ ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वें, जानें टीम आज क्या करेगी?
Gyanvapi ASI Survey: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बगैर छेड़छाड़ के पुरातात्विक महत्व की पड़ताल की जाएगी। कल सैटेलाइट से कनेक्टेड GNSS तकनीक से 3D मैपिंग और स्केलिंग पूरी की गई थी।
Gyanvapi ASI Survey Update: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे का आज चौथा दिन है। सदस्यीय टीम ने अपनी सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के लिए ग्राउंड पेनेटट्रेटिंग राडार (GPR) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के चारों कोनों पर स्टॉल किया गया है। जिसकी मदद से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बगैर छेड़छाड़ के पुरातात्विक महत्व की पड़ताल की जाएगी। कल सैटेलाइट से कनेक्टेड GNSS तकनीक से 3D मैपिंग और स्केलिंग पूरी की गई थी।
आज गुंबद के पास सर्वे होगा
ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह 10 बजे एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंच गई थी। लेकिन सर्वे 10:30 बजे शुरू किया गया था। जो दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा, फिर यह दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक चलेगा। एएसआई की टीम की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के हर एक भाग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि आज गुंबद के पास सर्वे होगा।
कल भी हुआ था सर्वें
कल रविवार को भी ज्ञानवापी मस्जिद की सरंचना समझने के लिए तीनों गुंबदों का सर्वे हुआ था। कल तीसरे दिन का सर्वे का काम सुबह आठ बजे से पांच बजे तक किया गया था। सर्वे पूरा होने पर हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया था कि गुंबदों का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया था। तहखानों की सफाई कराई गई है। फोटोग्राफी और मैपिंग की कार्रवाई भी की गई थी। व्यास जी के तहखाने का भी सर्वेक्षण किया था। बताया गया कि गुंबदों का सर्वे के दौरान गोलाकार छत मिला है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे को लेकर एएसआई ने आईआईटी कानपुर से भी मदद मांगी थी।
मुस्लिम पक्ष जिद पर अड़ा
हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने कहा कि हम सभी सर्वे से संतुष्ट हैं। टीम अच्छे से अपना काम कर रही है। नींव हमारे मंदिर की है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोग जिद पर अड़े हुए हैं।
बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आए आदेश के बाद से किया जा रहा है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने एएसआई को सर्वे करने को कहा था। वहीं, हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन SC से भी मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा था।