Hapur news: कैसे पनपेगी नगर पालिका, दस वर्षो सें नहीं वसुले परिवहन के 13 कर
Hapur news: शहर में करीब चार हजार ई-रिक्शा संचालित हैं। जिसमें नगर पालिका का नियम है कि एक ई-रिक्शा चालक की लाइसेंस फीस दो हजार रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए। हजारों ई-रिक्शा चालकों के लाइसेंस का नियम करीब दो हजार रुपये प्रति वर्ष है।
Hapur News: राजपत्र प्रकाशित होने के बाद एक ओर जहां नगर पालिका कर वसूली में विभिन्न विकल्प तलाश कर अधिक से अधिक कर वसूलने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका द्वारा लगाए जाने वाले 21 प्रकार के करों में से अधिकांश मामलों में पिछले दस वर्षों से लाइसेंस शुल्क ही नहीं वसूला जा रहा है।
परिवहन के मामले में भी नगर पालिका ने पिछले एक दशक में 13 प्रकार के करों पर कोई शुल्क नहीं वसूला है। यदि सभी लाइसेंस शुल्क को जोड़ दिया जाए तो अब तक करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि के लिए नगर पालिका स्वयं जिम्मेदार है। नगर पालिका द्वारा 21 प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। जिसमें नगर पालिका उपभोक्ताओं से उनके नाम पर राजस्व वसूलती है। लेकिन पिछले एक दशक में नगर पालिका ने परिवहन से संबंधित 13 प्रकार के मामलों में कोई शुल्क नहीं वसूला है।
शहर में हैं इतनी ई रिक्शा
शहर में करीब चार हजार ई-रिक्शा संचालित हैं। जिसमें नगर पालिका का नियम है कि एक ई-रिक्शा चालक की लाइसेंस फीस दो हजार रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए। हजारों ई-रिक्शा चालकों के लाइसेंस का नियम करीब दो हजार रुपये प्रति वर्ष है। हजारों ई-रिक्शा चालक बिना कोई शुल्क दिए शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। एक दशक पहले नगर पालिका थ्री व्हीलर के वसूली का ठेका देती थी। ठेकेदार चालकों से प्रत्येक चक्कर के हिसाब से पैसा वसूलता था। लेकिन अब न तो नगर पालिका की ओर से इसके लिए कोई टेंडर जारी किया जाता है। और न ही नगर पालिका की ओर से कोई शुल्क वसूला जाता है।
क्या बोले नगर पालिका अधिकारी
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका इंद्रपाल सिंह का कहना हैं कि, कर वसूली के मामले में टॉप 10 में शामिल होने लिए नगर पालिका प्रयासरत हैं। जल्द सें जल्द नियमानुसार सभी सें कर वसूली का प्रयास जारी हैं।