Hapur News: महिला सभासद के जाति प्रमाणपत्र पर आरटीआइ में दी गलत जानकारी,दोनों अधिकारियो को नोटिस जारी

Hapur News: पीड़ित सभासद की शिकायत पर गाजियाबाद की जिला स्तरीय स्कूटनी कमेटी (सत्यापन समिति) ने जांच में पाया कि जाति प्रमाण पत्र सही है।;

By :  Avnish Pal
Update:2025-03-16 14:31 IST

Hapur News: महिला सभासद के जाति प्रमाणपत्र को फर्जीवाड़ा कर जांच में झूठा करार दे दिया गया। आरटीआइ में भी जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताया गया। गाजियाबाद जिले की मोदीनगर तहसील के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक ने सभासद के सामने चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति से मिलीभगत करके उनको पद से हटाने के लिए यह साजिश रची। पीड़ित सभासद की शिकायत पर गाजियाबाद की जिला स्तरीय स्कूटनी कमेटी (सत्यापन समिति) ने जांच में पाया कि जाति प्रमाण पत्र सही है। वहीं लेखपाल और राजस्व निरीक्षक द्वारा आरटीआइ में गलत जानकारी दी गई है। अब तहसीलदार मोदीनगर ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं सभासद ने रिपोर्ट दर्ज कराने को शिकायत दी है। 

यह था पूरा मामला

सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह शहर के राजीव विहार में रहते हैं। उनकी पत्नी वार्ड-15 से पालिका सभासद हैं। वह रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ी थीं। चुनाव के आवेदन में उन्होंने कोरी जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। यह जाति प्रमाण पत्र नौ फरवरी 2010 को गाजियाबाद जिले की मोदीनगर तहसील से जारी किया गया था। चुनाव के बाद शहर के महेशपुरी के रहने वाले मोहन प्रकाश ने उनके चुनाव को निरस्त करने की मांग की। उन्होंने एक आरटीआइ प्रस्तुत की। जिसमें 22 जनवरी 25 को मोदीनगर के राजस्व निरीक्षक व लेखपाल द्वारा जानकारी दी गई थी कि भारती का कोरी जाति का प्रमाण राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी नहीं किया गया है। इससे भारती सिंह की सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का लगा और उनका चुनाव निरस्त होने की स्थिति आ गई। 

जिला कमेटी के सामने किया आवेदन

भारती सिंह ने एक मार्च 2025 को उक्त आरटीआइ के खिलाफ तहसीलदार मोदीनगर से शिकायत की। मामला विवादित होने के चलते जिला सत्यापन समिति को सौंपा गया। समिति ने जांच में पाया कि जाति प्रमाण पत्र संख्या - 090110400180 को नौ फरवरी 2011 को जारी किया था। वह तहसील व जिले के दस्तावेजों पर दर्ज है। वहीं आनलाइन वेवसाइड ई-डिस्ट्रिक्ट पर भी उपलब्ध है। उसके बावजूद आरटीआइ के उत्तर में जाति प्रमाण पत्र को जारी नहीं किए जाने की जानकारी देकर आरोपित के साथ मिलकर साजिश की है। जांच में पाया कि आरटीआइ में प्रमाण पत्र के अभिलेख उपलब्ध नहीं होने और जारी नहीं किए जाने की जानकारी राजस्व लेखपाल संजय कुमार व राजस्व निरीक्षक प्रमोद उपाध्याय द्वारा दी गई थी। 

दोनों को नोटिस जारी, कार्रवाई की तैयारी

प्रारंभिक जांच में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक दोनों को दोषी पाया गया है। उसके आधार पर तहसीलदार मोदीनगर ने दोनों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इनका उत्तर मिलने के बाद आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार अब लेखपाल और राजस्व निरीक्षक इस मामले को लिपिकीय ऋुटि के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि पीड़ित ने आरोपितों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। 

मोदीनगर तहसीलदार नें कार्यवाही के दिए निर्देश

मोदीनगर तहसीलदार रजत सिंह नें जानकारी देते हुए बताया कि  लेखपाल और राजस्व निरीक्षक द्वारा गलत रिपोर्ट दर्ज गई थी। जिला सत्यापन समिति द्वारा प्रमाणित कर दिया है कि कोरी जाति का प्रमाण नियमानुसार जारी किया गया था। दोनों आरोपी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उत्तर आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

क्या बोले सभसद पति

नरेंद्र सिंह, सभासद भारती के पति नें बताया कि तहसील के अधिकारियों ने महिला सभासद का मानसिक शोषण किया है। सत्य होते हुए भी उनको झूठा प्रमाण पत्र दाखिल करने का अपयश झेलना पड़ा है। दोनों अधिकारी शिकायत करने वाले हमारे राजनीतिक विरोधी से मिले हुए हैं। उक्त तीनों पर ही आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।

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