हाथरस कांड पहुंचा SC: जज करेंगे जांच-UP में राष्ट्रपति शासन, सब पर फैसला आज

याचिका में आरोप लगाया गया है कि यूपी सरकार आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। इस मामले में पूर्व न्यायिक अधिकारी चंद्रभान सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है।

Update: 2020-10-06 04:39 GMT

मनीष श्रीवास्तव

लखनऊ। यूपी के हाथरस जिले में अनुसूचित जाति की युवती की हत्या मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई या विशेष जांच दल से कराने की मांग संबंधी जनहित याचिका पर आज मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। सामाजिक कार्यकर्ता सत्यमा दुबे और अधिवक्ता विशाल ठाकरे व रुद्र प्रताप यादव की ओर से दायर इस याचिका पर प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमणियन की पीठ सुनवाई करेगी।

हाथरस कांड में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई

याचिका में आरोप लगाया गया है कि यूपी सरकार आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। इस मामले में पूर्व न्यायिक अधिकारी चंद्रभान सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच के साथ-साथ उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज किए जाने की मांग भी की गई है। याचिका में मृत युवती के माता-पिता और भाई के बयान अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने के निर्देश देने की मांग की गई है।

यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

सर्वोच्च न्यायालय में हाथरस मामले में ही एक अन्य जनहित याचिका अधिवक्ता सीआर जया सुकिन ने दाखिल की है। इसमें यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। इसमें कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यूपी महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है।

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माहौल बिगाड़ने की साजिश

इधर, हाथरस कांड पर बढ़ती राजनीतिक हलचल के बीच पुलिस ने उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष की साजिश को लेकर अपनी जांच का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। माहौल बिगाड़ने की साजिश को लेकर प्रदेश में 19 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

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