हाथरस कांड फिर गरमायाः राहुल गांधी से हस्तक्षेप की मांग, केरल के पत्रकार का मामला

आज बुधवार को वायनाड गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पत्रकार पीएफआई के सदस्य सिद्दीक कप्पन के परिवार ने मुलाकात की। यहां के कालापेट्टा में एक रेस्ट हाउस में कांग्रेस के पूर्वअध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे अनुरोध कियाकि वे इस मामलें में हस्तक्षेप करें और पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जल्द रिहाई सुनिश्चित कराये।

Update: 2020-10-21 09:23 GMT
हाथरस कांड फिर गरमायाः राहुल गांधी से हस्तक्षेप की मांग, केरल के पत्रकार का मामला (Photo by social media)

लखनऊ: हाथरस काण्ड में दंगा भड़काने के प्रयास में तमाम आपत्तिजनक पोस्टरों व सामाग्री के साथ बीती 05 अक्टूबर को मथुरा के मांठ टोल सेअपने तीन और साथियों के साथ पकड़े गए केरल के मल्लपुरम के पत्रकार सिद्दीक कप्पन केपरिवार की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात ने एक बार फिर सियासी माहौल को गर्म कर दिया है।

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राहुल गांधी से पत्रकार पीएफआई के सदस्य सिद्दीक कप्पन के परिवार ने मुलाकात की

आज बुधवार को वायनाड गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पत्रकार पीएफआई के सदस्य सिद्दीक कप्पन के परिवार ने मुलाकात की। यहां के कालापेट्टा में एक रेस्ट हाउस में कांग्रेस के पूर्वअध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे अनुरोध कियाकि वे इस मामलें में हस्तक्षेप करें और पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जल्द रिहाई सुनिश्चित कराये।

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छताछ के दौरान इनकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं

बता दे कि हाथरस काण्ड के बाद यूपी में खुफिया एजेंसियों के अलावा हाथरस से जुड़े सभी जनपदों को अलर्ट मोड पर थी। इसी दौरान 05 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे मथुरा में मांट टोल प्लाजा पर वाहनों की चेकिंग में एक स्विफ्टडिजायर कार (डीएल 01 जेडसी 1203) को रोका गया। कार में चार लोग सवार थे। पूछताछ के दौरान इनकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं। जिस पर उन्हें हिरासत में लेकरतलाशी ली गई। तब पता चला कि इनके संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) एवंउसके सहसंगठन कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) से है।

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पुलिस ने तलाशी के दौरानइनके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप एवं भड़काऊ साहित्य बरामद किया था। इसके साथ हीइनके पास से हाथरस मामले से जुड़ा भड़काऊ साहित्य भी बरामद हुआ था। चार आरोपियों में से तीन यूपी के तथा एक केरल के मल्लपुरम का था। इसके बाद मथुरा न्यायालय ने इन चारों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जबकि बीती19 अक्टूबर को इन चारो आरोपियों की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद हुई आनलाइन पेशी में मथुरा की सीजेएम न्यायालय ने चारो आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि फिर 14 दिन के लिए बढ़ाते हुए जेल भेज दिया था।

मनीष श्रीवास्तव

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