इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को इलाहाबाद के राजकीय बाल सुधार गृहों में बंद कैदियों के मुकदमों के त्वरित निपटारे की कार्यवाही करने का आदेश दिया है, साथ ही नगर आयुक्त को बालगृहों के आसपास गंदगी की सफाई का निर्देश दिया है और कृत कार्यवाही की 31 अक्टूबर को रिपोर्ट मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खण्डपीठ ने दिया है। राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता एम.सी.चतुर्वेदी व स्थायी अधिवक्ता वी.के.चंदेल ने पक्ष रखा।
कोर्ट के आदेश पर प्रभाकर अवस्थी की अध्यक्षता में गठित तीन अधिवक्ताओं की कमेटी ने बाल सुधार गृहों का निरीक्षण किया और रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में दी गयी सुविधाओं व साफ सफाई को सही माना और कहा कि चिकित्सा सुविधा में सुधार की जरूरत है। 25 बच्चे निवास कर रहे हैं। इलाहाबाद में तीन बाल गृह हैं जिनके बाहर गंदगी है। याचिका की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।