HC: एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी पर पुलिसिया उत्पीड़न की जांच करें इलाहाबाद के SSP

चोरी के झूठे आरोप में एयरफोर्स अधिकारी की पत्नी मोनिका की गिरफ्तारी, पुलिस द्वारा उत्पीड़न की विभागीय जांच और मुआवजे के भुगतान मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के एसएसपी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

Update:2016-11-16 20:01 IST

इलाहाबाद: चोरी के झूठे आरोप में एयरफोर्स अधिकारी की पत्नी मोनिका की गिरफ्तारी, पुलिस द्वारा उत्पीड़न की विभागीय जांच और मुआवजे के भुगतान मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के एसएसपी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही एयरफोर्स में दाखिल याची की शिकायत पर अधिकारियों को कार्रवाई करने को भी कहा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की बेंच ने मोनिका की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि बमरौली एयरफोर्स कॉलोनी के निवासी कुणाल कुमार ने याची के खिलाफ 15 लाख के गहने चोरी करने के आरोप लगाए। शक के आधार पर पुलिस ने विवेचना के दौरान अंडमान निकोबार जाकर याची को अरेस्ट किया।

विवेचना पूरी होने के बाद याची के खिलाफ चोरी का साक्ष्य न मिलने के कारण पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। याची ने कुणाल कुमार के उकसाने पर उसके विरुद्ध की गई पुलिसिया कार्यवाही की जांच की मांग की थी।

अगली स्लाइड में पढ़ें किस मामले में मोदी के खिलाफ याचिका की सुनवाई 22 नवंबर को होगी

मोदी के खिलाफ याचिका की सुनवाई 22 को

इलाहाबाद: वाराणसी संसदीय चुनाव की वैधता के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस हुई। याचिका पर सुनवाई जस्टिस विक्रमनाथ ने की। पीएम मोदी की तरफ से सीनियर एडवोकेट सत्यपाल जैन, संतोष जैन और के.आर.सिंह ने याचिका को निराधार एवं बिना साक्ष्य के अनर्गल आरोपों के कारण खारिज किए जाने पर बल दिया। इनका कहना था कि याचिका पोषणीय नहीं है।

इसी आधार पर याचिका को खारिज किया जाए। याची का यह कहना कि धार्मिक भावना भड़का कर वोट लेना निराधार है। ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा न देने का आरोप भी तथ्यहीन है। पत्नी की आय का ब्योरा न देकर मोदी ने कानूनी गलती नहीं की है। अजय राय के सीनियर एडवोकेट यू.एन.शर्मा 22 नवंबर को अपना पक्ष रखेंगे।

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