HC : पूर्व बसपा मंत्री याकूब कुरैशी की बेटी की गिरफ्तारी पर रोक

स्कूल में घुसकर टीचर्स को हंटर से मारने के आरोप में पूर्व बसपा मंत्री याकूब कुरैशी की बेटी आसमां की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

Update:2017-07-21 00:53 IST
HC : पूर्व बसपा मंत्री याकूब कुरैशी की बेटी की गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद: स्कूल में घुसकर टीचर्स को हंटर से मारने के आरोप में पूर्व बसपा मंत्री याकूब कुरैशी की बेटी आसमां की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आसमां कुरैशी ने याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।

याचिका पर जस्टिस आर.डी.खरे और जस्टिस आर.एन.कक्कड़ की खंडपीठ ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि वायरल वीडियो से यह साबित नहीं है कि याची ने हंटर से मारा है।

वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। स्कूल के गार्ड ने आसमां को धक्का मारा था, परिजन इसकी शिकायत करने प्रिंसिपल के पास गए थे। प्रिंसिपल मिले नहीं। अगले दिन उन्होंने याची और उसके परिजनों के खिलाफ मेरठ के सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया।

पुलिस ने नामजद लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कई बार दबिश दी। उल्लेखनीय है कि मेरठ के व्यापारी ताराचन्द्र शास्त्री का मेरठ पब्लिक स्कूल है। बसपा सरकार के मंत्री रहे याकूब कुरैशी की बेटी और बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते है।

याची का कहना है कि उसके पिता बसपा सरकार में मंत्री रहे हैं। सांसद का चुनाव लड़े थे उनको राजनीतिक विद्वेष में फंसाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया है।

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