अमिताभ ठाकुर मामले में मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस

Update: 2018-01-05 14:26 GMT

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार के खिलाफ एक अवमानना नेाटस जारी किया है। कोर्ट ने यह आदेश आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अवमानना याचिका पर जारी किया है। राजीव कुमार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

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याची की अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2017 को मुख्य सचिव को अमिताभ ठाकुर की एक शिकायत को देखने का आदेश दिया था। उक्त शिकायत में अमिताभ ठाकुर ने पूर्व मुख्य सचिव अलोक रंजन व अन्य पर उनके सेवा सम्बन्धी मामलों में फर्जी अभिलेख बना कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।

याची की अधिवक्ता के अनुसार अब तक 1 अगस्त 2017 के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। जिस पर न्यायमूर्ति महेंद्र दयाल की एकल सदस्यीय पीठ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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