आजम खान के स्कूल के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा ये सवाल?

यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने पब्लिक स्कूल प्रबन्ध समिति की याचिका पर दिया है।

Update:2019-08-19 19:33 IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से पूछा है कि क्या रामपुर के अन्य कानून के विपरीत बने स्कूलों पर भी कार्यवाई हो रही है या केवल आजम खां से संबंधित पब्लिक स्कूल के खिलाफ ही हो रही है?

कोर्ट ने यह जानकारी मांगी है कि रामपुर के कितने स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

याचिका की सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने पब्लिक स्कूल प्रबन्ध समिति की याचिका पर दिया है।

याची अधिवक्ता सफदर काजमी ने बताया कि कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण कार्यवाही पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर पहले ही रोक लगा रखी है।

कोर्ट के राज्य सरकार से स्कूल के खिलाफ कार्यवाही पत्रावली भी पेश करने का आदेश दिया है।

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ये है पूरा मामला

जौहर यूनिवर्सिटी रोड पर सराय गेट घोसियान में रामपुर पब्लिक स्कूल की इमारत में प्लास्टर का काम चल रहा है। इसका निर्माण मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है।

इस ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खां हैं। इसी ट्रस्ट द्वारा मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और शहर में चार रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित हो रहे हैं।

घोसियान की इमारत में भी पहले स्कूल चल रहा था लेकिन, अब निर्माण कार्य चल रहा है।

प्राधिकरण सचिव बैजनाथ की ओर से स्कूल प्रबंधक को जारी नोटिस में कहा कि आरडीए से इस इमारत को बनाने की अनुमति नहीं ली गई है।

नियमानुसार प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य अनुमति लेने के बाद ही कराया जाता है ङ्क्षकतु आपके द्वारा प्राधिकरण के बिना अनुमति के अनाधिकृत निर्माण किया गया है।

क्षेत्रीय अवर अभियंता द्वारा स्थल पर कई बार काम रुकवाया गया, किन्तु उनके हटते ही फिर वहां काम शुरू करा दिया गया। अब भी काम चल रहा है, जिसे रोका जाना आवश्यक है।

यहां बता दें कि सपा सरकार कार्यकाल के दौरान भी रामपुर विकास में भी नोटिस जारी हो चुका था।

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