HC: मंडलों में पुष्टाहार की सप्लाई, लेटर आफ इंटेंट जारी करने पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चित्रकूट झांसी आगरा एवं कानपुर मंडलों में पुष्टाहार की सप्लाई एवं उत्पादन के लिए आमंत्रित टेंडर प्रकिया के दौरान लेटर आफ इंटेट जारी करने पर रेाक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश अपर महाधि
लखनऊ:इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चित्रकूट झांसी आगरा एवं कानपुर मंडलों में पुष्टाहार की सप्लाई एवं उत्पादन के लिए आमंत्रित टेंडर प्रकिया के दौरान लेटर आफ इंटेट जारी करने पर रेाक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता रमेश सिंह की ओर से ऐसा कहने पर यह आदेश पारित किया कि अंतरिम आदेश पारित करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।
यह आदेश चीफ जस्टिस डी बी भोंसले और जस्टिस विवेक चौधरी की पीठ ने एमपी एग्रो न्युटी फूड्स लिमिटेड की ओर से एडवोकेट अनुराग कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर पारित किया। याची प्राइवेट कम्पनी की ओर से पेश टेक्निकल बिड मूल्यांकन को खारिज किये जाने को याचिका दायर कर चुनौती दी गयी है। इस पर संज्ञान लेते हुए टेंडर प्रक्रिया से सम्बंधित समस्त रिकॉर्ड तलब किए थे। मामले की अगली सुनवायी 15 मार्च को होगी। कोर्ट ने विपक्षीगणों को 13 मार्च तक अपना जवाब याची केा देने का भी आदेश दिया है।
याचिका में कहा गया है कि 22 दिसम्बर 2017 को पोषण आहार की आपूर्ति व उत्पादन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। जिसमें याची कम्पनी ने भी भाग लिया था। 20 फरवरी को कम्पनी को एक ई-मेल के जरिये उसके बिड को तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अस्वीकार किए जाने की जानकारी दी गई। याचिका में कहा गया है कि तकनीकी मूल्यांकन के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि कम्पनी की बिड कुछ तथ्यों को छिपाने के आधार पर अस्वीकार की गई है। याचिका में इसे मनमानापूर्ण बताते हुए, सम्बंधित मूल्यांकन को खारिज किए जाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि बिड को अस्वीकार करने के जो भी कारण बताए गए हैं, वे आधारहीन और गलत हैं।