गाड़ी मालिक ध्यान दें: यूपी परिवहन विभाग ने इस महत्वपूर्ण आदेश को किया स्थगित

परिवहन विभाग की तरफ से एचएसआरपी की अनिवार्यता खत्म होने पर आरटीओ में वाहन संबंधी कार्यों पर लगी रोक को हटा लिया गया है। जिसके बाद से बाहन सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण काम अब बिना एचएसआरपी रसीद के हो सकेंगे।

Update: 2020-12-08 10:43 GMT
पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता ने गाड़ी मालिकों के सामने तमाम तरह की नई मुसीबतें खड़ी कर दी थी।

लखनऊ: यूपी परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता को अगले आदेश तक रोक लगा दी है। 22 अक्टूबर 2020 को परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश को वापस ले लिया गया है।

जिसके बाद यूपी में एक अप्रैल 2019 के पहले के पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अब जरूरी नहीं होगा। इसका फायदा दो व चार पहिया समेत सभी प्रकार के गाड़ी मालिकों को मिलेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग को आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग खुद वेबसाइट बनाएगा।

गाड़ी मालिक ध्यान दें: यूपी परिवहन विभाग ने इस महत्वपूर्ण आदेश को किया स्थगित (फोटो: सोशल मीडिया)

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परिवहन विभाग जल्द शुरू करेगा ये बड़ा काम

इसके लिए विभाग सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर्स से मिलकर पोर्टल तैयार करेगा। इसके बाद ही एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता की तारीख तक की जाएगी।

बताते चलें कि पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता ने गाड़ी मालिकों के सामने तमाम तरह की नई मुसीबतें खड़ी कर दी थी।

कहीं पर ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा था तो कहीं पर नंबर प्लेट के बदले मनमानी पैसा चार्ज किया जा रहा था। इस बारें में परिवहन विभाग के पास लगातार शिकायतें भी पहुंच रही थी।

जिसके बाद से इस तरह का कदम उठाया गया है। परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त एके पांडेय ने कहा कि अब पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगवाना जरूरी नहीं है।

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गाड़ी मालिक ध्यान दें: यूपी परिवहन विभाग ने इस महत्वपूर्ण आदेश को किया स्थगित (फोटो: सोशल मीडिया)

इन सभी कामों पर लगी रोक हटी

ध्यान देने वाली बात ये है कि एचएसआरपी की अनिवार्यता खत्म होने पर आरटीओ में वाहन संबंधी कार्यों पर लगी रोक को हटा लिया गया है।

इनमें फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाइपोथैकेशन पृष्ठांकन, हाइपोथैकेशन निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट आदि के काम अब बिना एचएसआरपी रसीद के हो सकेंगे।

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