कोर्ट ने धमकी देने के मामले में SSP से याची व परिवार की सुरक्षा पर मांगी जानकारी

याची का कहना है अतीक के गुर्गे धमका रहे है और सरकार सुरक्षा वापस लेना चाहती है।कोर्ट ने एस एस पी से सुरक्षा देने पर न लिए गए निर्णय की जानकारी मांगी है ।सुनवाई 28 मार्च को होगी।

Update: 2019-03-11 16:37 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेनीगंज निवासी राम सखी व् परिवार को मिल रही धमकी को देखते हुए सुरक्षा देने पर विचार करने का निर्देश दिया है।और 28 मार्च को एस एस पी प्रयागराज से जानकारी मांगी है।

कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा मामले में सरकार ने त्रिस्तरीय कमेटी गठित की है। कमेटी के समक्ष प्रकरण रखा जाय।इससे पहले एस एस पी धमकी की कोर्ट में पेश सी डी की जांच कर कोर्ट को सुरक्षा देने के मामले में जानकारी दे। यह आदेश न्यायमूर्ति पी के एस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने राम सखी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की।

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इनका कहना है कि याची के पति कमलेश पटेल निवासी बेनीगंज को फोन पर धमकी दी गयी।जिसकी प्राथमिकी करेली थाने में दर्ज कराई गई है।धमकाने वाले ने अपना नाम तोता बताया। इन्ही गुर्गो ने याची के मकान का जबरन बेनामा लिया।और चेक बाउंस हो गयातो बैनामा नही हो सका। फिर भी मकान का कब्जा नही छोड़ा जा रहा है।और धमकाया जा रहा है।

याची के परिवार को सुरक्षा मिली थी। विजिलेंस रिपोर्ट आई कि अब खतरा नही है।इसी आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गयी है।याची का कहना है अतीक के गुर्गे धमका रहे है और सरकार सुरक्षा वापस लेना चाहती है।कोर्ट ने एस एस पी से सुरक्षा देने पर न लिए गए निर्णय की जानकारी मांगी है। सुनवाई 28 मार्च को होगी।

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