बंगला आवंटन मामले में याची को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के संयोजक व पूर्व सपा नेता शिवपाल यादव, अपना दल नेता आशीष पटेल व विधायक राजा भईया को टाइप फाइव बंगले आवंटित किये जाने के मामले में दायर एक याचिका पर याची को एक सप्ताह में पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Update: 2019-01-18 15:18 GMT

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के संयोजक व पूर्व सपा नेता शिवपाल यादव, अपना दल नेता आशीष पटेल व विधायक राजा भईया को टाइप फाइव बंगले आवंटित किये जाने के मामले में दायर एक याचिका पर याची को एक सप्ताह में पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया।

कोर्ट ने याची को पूरक शपथ पत्र के साथ बंगलों के विडियो व फोटोग्राफ भी लगाने को कहा है। याचिका में शिवपाल यादव, आशीष पटेल और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भईया को मिले बंगलों का आवंटन रद् किये जाने की मांग की गई है।

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याचिका में सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उक्त नेताओं को सरकारी बंगले आवंटित किये जाने में नियमावली का उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इन नेताओं को टाइप फाइव बंगले आवंटित किये गये हैं जो विधान सभा व विधान परिषद सदस्यों को नहीं आवंटित किये जा सकते।

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