यूनाइटेड बेयरवेज कम्पनी के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने किंगफिशर बीयर बनाने वाली कम्पनी यूनाइटेड ब्रेवरीज के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे एक आपराधिक मामले में किसी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

Update:2019-04-05 21:19 IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने किंगफिशर बीयर बनाने वाली कम्पनी यूनाइटेड ब्रेवरीज के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे एक आपराधिक मामले में किसी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

यह भी पढ़ें....रामपुर: आचार संहिता उल्लंघन को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी को नोटिस

हालांकि कोर्ट ने टैक्स न जमा करने के मामले में इन अधिकारियों को सिक्योरिटी जमा करने संबधी निचली अदालत के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों के बिना अनुमति देश छोड़कर जाने पर भी रोक लगाई है।

यह भी पढ़ें......अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता की दोषसिद्धि और सजा के आदेशों पर लगी अंतरिम रोक

यह आदेश जस्टिस शशिकांत की बेंच ने अखिल शारदा व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचियों पर आरोप है कि लखनऊ के एक स्टॉकिस्ट द्वारा भुगतान के बावजूद माल नहीं भेजा गया व उल्टा अधिकारियों ने नोएडा में एफआईआर करा दी कि ट्रक ड्राइवर माल लेकर फरार हो गया। इस सम्बंध में पुलिस ने विवेचना के उपरांत चार्जशीट भी निचली अदालत में दाखिल कर दी है।

यह भी पढ़ें.....NGT के सदस्य फैक्ट्री का निरिक्षण करने पहुंचे तो गेट नहीं खुला,मची अफरातफरी

याचियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डा0 लालता प्रसाद मिश्रा ने दलील दी कि स्वयं ट्रांसपोर्टर ने माल गायब होने के सम्बंध में ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर के बदलपुर थाने में धोखाधड़ी व अमानत में खयानत की एफआईआर दर्ज कराई थी। यह भी कहा गया कि एक अधिकारी अश्वनी कुमार शारदा के खिलाफ न तो आरोप पत्र दाखिल किया गया है और न ही उसके खिलाफ कोई साक्ष्य हैं।

यह भी पढ़ें.....हाईकोर्ट में कांग्रेस के 72 हजार देने के चुनावी वादे के खिलाफ टली सुनवाई

कोर्ट ने राज्य सरकार व शिकायतकर्ता को एक सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

Tags:    

Similar News