Jalaun News: कोर्न ने नकली नोट मामले में दो आरोपियों को सुनाई सजा, 10 साल की जेल और 20 हजार का जुर्माना

Jalaun News: उरई शहर में नकली नोटों के व्यापार में शामिल दो युवकों को दोषी पाए जाने के बाद न्यायालय ने उन्हें दस-दस साल की सजा सुनाई है।;

Report :  Afsar Haq
Update:2025-02-19 19:53 IST

Jalaun News: उरई शहर में नकली नोटों के व्यापार में शामिल दो युवकों को दोषी पाए जाने के बाद न्यायालय ने उन्हें दस-दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न चुकाने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला करीब 12 सालों तक कोर्ट में चला, और अंततः बुधवार को फैसला सुनाया गया।

नकली नोटों की सप्लाई कर रहे थे आरोपी

शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त 2012 में एसओजी प्रभारी राजेंद्र सिंह भदौरिया और थानाध्यक्ष कुठौंद स्वतंत्र कुमार सिंह अपने हमराहियों के साथ अपराधों की रोकथाम के लिए गश्त पर थे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के नकली करेंसी नोटों का मुख्य सरगना सूरज प्रसाद उर्फ सरोज कंजड़ और उसके सहयोगी तौफीक व इकबाल उरई में नकली नोटों की सप्लाई कर रहे हैं।

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोंच बस स्टैंड के पास दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी तलाशी में पुलिस ने हजारों रुपये के नकली नोट बरामद किए, जिसके बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद 17 अक्टूबर 2012 को पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की।

13 वर्षों तक चले इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई 

13 वर्षों तक चले इस मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी हुई, जिसमें गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज प्रथम शिवकुमार ने तौफीक और इकबाल को दोषी ठहराया और उन्हें दस-दस वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि नकली नोटों के कारोबार से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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