राज्य सूचना आयोग में 48 हजार मुकदमे हैं लंबित: सुभाष सिंह
राज्य जन सूचना आयोग के सदस्य सुभाष सिंह ने कहा कि सूचना मांगना हर नागरिक का अधिकार है और सूचना उपलब्ध करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत अभी तक प्रदेश में कुल 48,000 हज़ार मुक़दमें लंबित चल रहे हैं।
जौनपुर: राज्य जन सूचना आयोग के सदस्य सुभाष सिंह ने कहा कि सूचना मांगना हर नागरिक का अधिकार है और सूचना उपलब्ध करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत अभी तक प्रदेश में कुल 48,000 हज़ार मुक़दमें लंबित चल रहे हैं।
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इन मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रतिदिन कम से कम 50 मुकदमों की दैनिक सुनवाई होती है। सुभाष सिंह जिले के लोकनिर्माण विभाग के अतिथि गृह में मीडिया से रूबरू होने पर वार्ता के दौरान बताया कि मुकदमों की सुनवाई के दौरान इस बात का पूरा ख़्याल रखा जाता है कि वादी को सूचना उपलब्ध करवाकर मामले का गुणवत्तायुक्त निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक माह में 18-20 दिन मुकदमों की सुनवाई होती है।
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मुकदमों की भरमार होने के कारण यह ध्यान रखा जाता है कि आयोग न्यायपूर्वक सही सूचना उपलब्ध करवाए। यदि कोई सूचना देने में हीलाहवाली करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। जो मुकदमे लंबे समय से उनके लिए तारीख जल्द तय की जाती है। मानवाधिकारों के विशेष मामलों में 48 घंटो के भीतर सुनवाई होती है।
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सूचना आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि प्रथम अपील के बाद भी सूचना या भ्रामक सूचना देने पर वाद द्वारा दोबारा सूचना मांगी जा सकती है। प्रथम अपील के अंतर्गत 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है।