UPRERA News: जेपी कैलिप्सो कोर्ट रेरा के तहत पूर्ण होने वाली देश की प्रथम परियोजना बनी

कैलिप्सो कोर्ट परियोजना उत्तर प्रदेश के साथ सम्पूर्ण देश में रेरा अधिनियम की धारा/ सेक्शन - 8 के तहत पुनर्वासित होकर शेष निर्माण कार्य समाप्त करके पूर्ण होने वाली प्रथम परियोजना बन गई है

Newstrack :  Network
Update:2022-11-18 16:15 IST

UPRERA। (Social Media)

UPRERA News: उप्र रेरा द्वारा रेरा अधिनियम की धारा- 8 के तहत जेपी ग्रीन्स कैलिप्सो कोर्ट फेज – 2 (UPRERAPRJ4695) परियोजना, के अंतिम 2 टावरों, 11 व 12, को नोएडा विकास प्राधिकरण से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट/ अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) प्राप्त हो गया है। इस प्रकार उप्र रेरा के निगरानी में कैलिप्सो कोर्ट परियोजना न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि सम्पूर्ण देश में रेरा अधिनियम की धारा/ सेक्शन - 8 के तहत पुनर्वासित होकर शेष निर्माण कार्य समाप्त करके पूर्ण होने वाली प्रथम परियोजना बन गई है। यह परियोजना मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड द्वारा नोएडा के जेपी विश टाउन, सेक्टर-128, गौतमबुद्ध नगर में विकसित की गई है।

154 इकाईयों के आवंटियों को कब्ज़ा देने की प्रक्रिया हो जायेगी प्रारम्भ

कैलिप्सो कोर्ट परियोजना के टावर 11 व 12 का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त होने से 154 इकाईयों के आवंटियों को कब्ज़ा देने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी जो वर्षों से फंसे पड़े थे। जुलाई 2020 में इस परियोजना के 4 टावरों का पुनर्वास रेरा अधिनियम की धारा-8 के तहत किया गया था और प्रोमोटर ने अगस्त 2022 माह में टावर 7 और 8 के 148 ईकाइयों का ओसी प्राप्त कर लिया था।

वर्ष 2010-11 में लाई गई थी परियोजना

इस प्रकार से सभी 4 पुनर्वासित टावरों के 304 ईकाइयों को ओसी प्राप्त होने से इनके कुल 274 आवंटियों को कब्जा देने तथा शेष 30 ईकाइयों के विक्रय का रास्ता खुल गया है। परियोजना वर्ष 2010-11 में लाई गई थी और घर की बुकिंग के लगभग एक दशक के बाद आवंटियों को अपने सपनों के घर में प्रवेश मिल सकेगा।

रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा ऐक्ट की धारा-8 के अन्तर्गत पूर्ण करने के लिए कैलिप्सो कोर्ट मॉडल के नाम से प्रचलित यह परियोजना अपने तरह की एक अलग मिसाल बनकर अन्य रुकी परियोजनाओं के प्रोमोटर्स तथा आवंटियों में भरोसा बढ़ाने हेतु मील का पत्थर बनेगी और पुनर्वास हेतु प्रेरित करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि एक दशक से रुकी पड़ी एक रियल एस्टेट परियोजना रेरा अधिनियम के तत्वाधान में लगभग 2 वर्ष में पूर्ण हो गई है।

रेरा अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत पहली परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के इस सुखद अवसर पर राजीव कुमार, अध्यक्ष उ.प्र. रेरा ने परियोजना सलाहकार समिति एवं निगरानी समिति, परियोजना प्रबंधन प्रभाग, प्रोमोटर व आवंटियों के संघ को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि "वर्षों से रुकी पड़ी परियोजना का पूर्ण होना पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि है।

रेरा अधिनियम की धारा 8 के प्राविधानों का उपयोग

रेरा अधिनियम रियल एस्टेट परियोजनाओं के पूर्ण होने में अत्यधिक विलम्ब पर अंकुश लगाने व घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने में रेरा अधिनियम के प्राविधानों का प्रभावी उपयोग इस क्षेत्र में बड़े सकारात्मक परिवर्तन का द्योतक बनेगा। मुझे गर्व है कि उप्र रेरा इस परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है और रेरा अधिनियम की धारा 8 के प्राविधानों का उपयोग करके देश में पहली परियोजना को पूरा कर रहा है। मुझे विश्वास है कि अधिक से अधिक प्रोमोटर्स व आवंटी संघ इस मंच का उपयोग करके रुकी हुई परियोजनाएं पूर्ण करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएंगे।"

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