Jhansi News: नए आपराधिक कानून की नई धाराओं का करें प्रभावी क्रियान्वयनः डीआईजी

Jhansi News: नई धाराओं के अन्तर्गत आने वाले नए अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु निर्देशित किया।

Report :  Gaurav kushwaha
Update: 2024-07-12 13:18 GMT

DIG Kalanidhi Naithani (Pic:Newstrack)

Jhansi News: पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र कलानिधि नैथानी ने झांसी रेंज के जनपद झांसी, जालौन एवं ललितपुर के प्रभारियों को तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के उपरान्त उनके प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने, कानून की नई धाराओं के अन्तर्गत आने वाले नए अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

गैर कानूनी गतिविधियों में आएगी नई धारा -111

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की नई धारा-111 जिसमें संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि पर कब्जा, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, दवाओं, हथियारों या अवैध वस्तुओं की तस्करी सहित कोई भी गैर कानूनी गतिविधि जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, अकेले या संगठित रूप से, सिंडिकेट के सदस्य के रूप में हिंसा का उपयोग, धमकी, जबरदस्ती, करके वित्तीय लाभ सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ प्राप्त करने के अन्य गैरकानूनी साधन आदि संगठित अपराध होंगे।

लघु संगठित अपराध की श्रेणी में आएगी धारा -112

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की नई धारा-112 जिसमें छोटे-मोटे संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत किसी समूह, गिरोह का सदस्य, अकेले या संयुक्त रूप से चोरी, छिनैती, धोखाधड़ी, सट्टेबाजी, जुआ सार्वजनिक परीक्षा प्रश्नपत्रों की बिक्री या कोई अन्य कार्य करता है लघु संगठित अपराध की श्रेणी में आएगें।

जनपद ललितपुर में विगत दिवस में रोशन सिंह बुन्देला निवासी ग्राम रोड़ा थाना कोतवाली ललितपुर द्वारा सेन्ट्रल बैंक से 1 लाख 70 हजार रूपये निकाल कर घर जाते समय अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा रूपयो से भरा बैग लूटकर भाग गये। पुलिस द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 08 टीमों का गठन कर अथक प्रयास करते हुए लूट/स्नेचिंग/टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले कटिहार (बिहार) कोढ़ा गिरोह के अन्तर्राज्यीय 03 लुटेरों को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया है।

2. जनपद जालौन में दिनांक 09.07.2024 को थाना रेंढर पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी ,नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान लगामपुरा बैरियर के पास से 02 अभियुक्तगण को एक बुलेरो गाड़ी में 50 किलो 639 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अपराध करने वाले अपराधियों पर की जाए कड़ी कार्रवाईः डीआईजी

डीआईजी ने उपरोक्त प्रकरणों सहित अन्य संगठित अपराधों/गिरोह पर तत्काल धारा-111, 112 की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही रेंज के जनपद प्रभारियों को नए आपराधिक कानून का प्रयोग कर पीड़ितों को न्याय दिलाने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपराध एवं अपराधियों विशेष कर गिरोह, संगठन बनाकर, किसी गिरोह के सदस्य के रूप में अपराध करने वाले अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए है।

संगठित अपराध पर हो सकती है आजीवन कारावास

सजा का प्रावधान- धारा-111 संगठित अपराध के अन्तर्गत तीन वर्ष करावास से लेकर आजीवन कारावास तथा एक लाख रूपये से लेकर दस लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किए जाने का प्रावधान है तथा धारा-112 छोटे-मोटे संगठित अपराध में भी एक वर्ष से सात वर्ष व जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

Similar News