Jhansi News: दो पुत्र, बहू व पत्नी को आजीवन कारावास, जमीनी बंटवारे को लेकर घर के मुखिया का कर दिया था कत्ल
Jhansi News: दालत ने चारों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी माना है। दफा 302 में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दफा 201 में तीन साल का कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।;
Jhansi News: न्यायालय एडीजे गरौठा ने जमीनी बंटवारे को लेकर घर के मुखिया का कत्ल करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी माना है। इस आधार पर अदालत ने दो पुत्र, बहू व पत्नी को आजीवन कारावास व बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि ककरबई थाना क्षेत्र के ग्राम कचीर निवासी रामजीवन ने 3 जून 2022 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जमीन बंटवारे को लेकर उसका भाई खुशीराम का घर के सदस्यों से झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद भाई का पता नहीं चला था। इसके बाद भाई का पता लगाने का प्रयास किया मगर पता नहीं चला था। बाद में भाई का शव बाड़े में बने लैट्रिन टैंक में पड़ा मिला था। जमीन बंटवारे को लेकर चार लोगों ने उसके भाई की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को लैट्रिन टैंक में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने खुशीराम के बेटा सुरेंद्र कुमार, कौशल कुमार, पत्नी धनकुंवर और बहू शांति देवी के खिलाफ दफा 302,201, 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 2 सितंबर 2022 को अदालत में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
इसी क्रम में अदालत ने चारों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी माना है। दफा 302 में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दफा 201 में तीन साल का कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेगी।
सूटकेस चोरों को एक - एक साल का कारावास
एसीजेएम रेलवे ने सूटकेस चोरी के आरोप में दोषी मानते हुए तीन सूटकेस चोरों को एक -एक साल का कारावास और पांच-पांच रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। जीआरपी इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक राजकीय रेलवे पुलिस ने सूटकेस चोरी करने के आरोप में महोबा के थाना खन्ना के ग्राम बरमौली निवासी करन अहिरवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी को जेल भेजा गया था। इसके अलावा पन्ना के थाना अजयगढ़ के बरकोला निवासी संजय कुमार उर्फ कमाण्डों को सूटकेस चोरी करने के आरोप में जेल भेजा गया था। वहीं, ग्वालियर के थाना डबरा के रामगढ़ माता वाली गली में रहने वाले सूरज उर्फ कोली को सूटकेस चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। बाद में जीआरपी पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।