Jhansi News: पिता-पुत्र, दामाद समेत चार को उम्रकैद, युवक की हत्या कर शव दफनाने का मामला

Jhansi News: घटना को स्वीकार करते हुए आरोपियों ने बताया कि उन्होंने दामाद अवधेश व चचेरे भाई शरद कुमार के साथ मिलकर गोलू की गला घोंटकर हत्या कर दी।

Report :  Gaurav kushwaha
Update:2024-08-22 12:33 IST

Jhansi News (Pic: Social Media)

Jhansi News: झांसी के एक चर्चित कांड में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-2 विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत ने सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर पिता-पुत्र, दामाद समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व एक अन्य को एक साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटना होगा। 

रिपोर्ट के आधार पर जानकारी

अभियोजन को ओर से पैरवी करते सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) देवेंद्र पांचाल ने बताया कि एरच थाना क्षेत्र के ग्राम गौती निवासी जयराम ने सीपरी बाजार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह ताज कंपाउंड में 15 साल से किराए के मकान में रह रहा है। उसका पुत्र संतो, कुमार चार पहिया वाहन चलाने का काम करता है। 30 जून 2023 की रात आठ बजे संतोष घर से गाड़ी लेकर कानपुर जाने की कहकर निकला था। वह दो दिन बाद भी वापस घर नहीं आया तो उन्होंने 2 जुलाई को उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। वह उसकी तलाश कर रहे थे, तभी साढ़ू राजकुमार उर्फ राज ने घर पर आकर बताया कि उसके भाई की ससुराल उरई में रामनगर ईदगाह के पीछे है।

यह है पूरा मामला

उरई में ख्यालीराम के साले अशोक ने बताया कि तुम्हारे रिश्तेदार का एक लड़का, जो झांसी से हमारे मोहल्ले की एक महिला से 30 जून की रात को मिलने आया था, उसे उस महिला के पति अवधेश व अवधेश के जीजा दीपक ने पकड़ लिया और मारपीट कर कमरे में बंद कर दिया था। उसी रात एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार अवधेश के दरवाजे पर आई थी और सुबह एक जुलाई की सुबह पांच बजे लड़के को कार में बैठाकर कुछ लोग झांसी की ओर चले गए थे। 4 जुलाई को संतोष की मां ने राहुल मिश्रा को फोन करते बताया कि गोलू 30 जून से घर नहीं आया है। तब राहुल मिश्रा ने बताया था कि उसने एक जुलाई को मेडिकल कालेज बाईपास पर सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में गोलू को बैठे देखा था, उसके साथ तीन व्यक्ति थे। पिता ने पुलिस को बताया खि उसके पुत्र संतोष का रामस्वरुप की पुत्री से प्रेम संबंध थे। उसकी ससुराल रामनगर उरई में है। वहां पर पुत्र उससे मिलने के लिए गया था।

इस तरह हुई थी हत्या

शक जाहिर किया था कि पुत्र संतोष की हत्या कर शव को कहीं छिपा दिया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, जिसके रामस्वरुप और उसके पुत्र मयंक श्रीवास को घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने दामाद अवधेश व चचेरे भाई शरद कुमार के साथ मिलकर गोलू की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को घर के सामने खाली प्लाट में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया था। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हत्या करने वाले अभियुक्त पिछोर निवासी रामस्वरुप, मंयक श्रीवास, पारीचा निवासी शरद कुमार व रामगनर उरई निवासी अवधेश कुमार को आजीवन कारावास के साथ 47-47 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त दीपक निवासी धुआंताला जालौन को एक साल के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।  

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