Jhansi News: युवती से दुष्कर्म के आरोपी को मिली बीस साल कठोर कारावास, 29 हजार का जुर्माना
Jhansi News: इस मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक सत्यपाल सिंह ने की। बाद में 18 अक्तूबर 2018 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए गए।
Jhansi News: अदालत ने बलात्कार के आरोप में दोषी मानते हुए अभियुक्त को बीस साल का कठोर कारावास और 29 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
मालूम हो कि बबीना थाना क्षेत्र में रहनी वाली एक महिला ने 28 मई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घर पर थी, तभी गांव में रहने वाला एक युवक उसके घर में घुस आया और उसके साथ बलात्कार किया। विरोध करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने चमरौआ निवासी सोनू अहिरवार के खिलाफ दफा 376 डी, 452, 506,504, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक सत्यपाल सिंह ने की। बाद में 18 अक्तूबर 2018 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए गए।
इसी क्रम में अदालत ने सोनू अहिरवार को बलात्कार के मामले में दोषी माना है। इस आधार पर सोनू अहिरवार को दफा 376 डी में बीस साल का कठोर कारावास व बीस हजार का जुर्माना, दफा 452 में तीन साल का कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 504 में एक साल का साधारण कारावास व एक हजार जुर्माना, दफा 506 में दो साल का साधारण कारावास व तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बाइक चोरों को तीन-तीन साल का कारावास
अदालत ने बाइक चोरी का आरोप सिद्ध होने पर गुरसरांय थाना क्षेत्र के अगरपुरा निवासी गंगाराम और रमेश चंद्र को तीन-तीन साल का कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, अदालत ने उक्त अभियुक्तों को तीन-तीन साल का कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा गंगाराम और रमेश चंद्र को चोरी की बाइक के नंबरों में हेरफेर करने का आरोप सिद्ध होने पर तीन-तीन साल का कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
तीन अभियुक्तों को जेल में बिताई अवधि की सजा
अदालत ने कोतवाली थाना क्षेत्र के बाहर सैंयर गेट मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद मुवीन को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, अदालत ने बबीना थाना क्षेत्र के खैलार में रहने वाले विवेक कुशवाहा को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व पंद्रह सौ रुपए के अर्थदंड, रक्सा थाना क्षेत्र के कल्याण मोहल्ले में रहने वाले सुनील कुमार को जेल में बिताई गई अवधि व पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।