Jhansi News: दलित की हत्या में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
Jhansi News: एससी/एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ज्ञात हो कि वर्ष 2017 में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दलित की हत्या कर दी गई थी।
Jhansi News: दलित की हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर एससी/एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ज्ञात हो कि वर्ष 2017 में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दलित की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र के महावीरनपुरा मोहल्ला निवासी नरेंद्र अहिरवार, दतिया के ग्राम उदगुंवा के गजनेर निवासी अनीता, नवाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मैरी निवासी राजू यादव और कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ागांव गेट बाहर मोहल्ला निवासी बृज किशोर के खिलाफ धारा 147, 302, एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के बाद अनीता देवी को जेल भेज दिया गया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसी क्रम में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दलित की हत्या का दोषी माना है। इस आधार पर तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
वाहन चालक को छह साल का कारावास
अदालत सीजे (एसडी)/ एफटीसी/4 ने सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में वाहन चालक को छह माह के कारावास और 55 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम रजपुरा निवासी अवधेश कुमार वाहन चालक था। काफी समय पहले अवधेश के वाहन चालक से बरुआसागर थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में वाहन चालक के खिलाफ दफा 279, 337, 338, 427, 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में विवेचक ने वाहन चालक के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसी क्रम में अदालत ने सड़क हादसे में वाहन चालक को दोषी माना है। इस आधार पर वाहन चालक अवधेश कुमार को छह माह के साधारण कारावास और 55 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।