Jhansi News: रेलवे ट्रैक पर घटनाओं की रोकथाम के लिए बनी रणनीति, इनकी ली जाएगी मदद
Jhansi News: रेलवे ट्रैकों पर घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने रणनीति तैयार कर ली है। इसके तहत रेलवे लाइन किनारे बसे गांव के प्रधानों के साथ बैठक कर रुपरेखा तैयार की जाएगी।
Jhansi News: अब रेलवे ट्रैकों पर घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने रणनीति तैयार कर ली है। इसके तहत रेलवे लाइन किनारे बसे गांव के प्रधानों के साथ बैठक कर रुपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही वारदात करने वाले अपराधियों के खिलाफ जीआरपी, स्थानीय पुलिस व यूपी-112 तत्काल मौके पर पहुंचकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
मण्डलायुक्त विमल कुमार दुबे एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र झांसी, कलानिधि नैथानी ने शासन की मंशानुरूप एवं उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुपालन में मण्डलीय समीक्षा बैठक आहूत कर ट्रेनों के निर्बाध संचालन हेतु जीआरपी / जनपदीय पुलिस/ यूपी-112 को रेलवे ट्रैक अवरोध, पत्थरबाजी, घटनाओं की रोकथाम पर अवांछ्नीय तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने व रेल दुर्घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
रेलवे ग्राम सुरक्षा समिति का होगा गठन
डीआईजी ने कहा कि रेलवे ट्रैक के आसपास पड़ने वाले वाले ग्राम/मोहल्लों की समीक्षा कराकर ग्राम प्रधानों/पार्षदों व महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी। सूची के आधार पर रेलवे ग्राम सुरक्षा समिति गठित की जाएगी। इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
हॉट स्पॉट स्थानों का होगा चिन्हीकरण
डीआईजी ने बताया कि विगत सालों में रेलवे पटरियों, स्टेशनों से संबंधित घटित घटनाओं की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद संवेदनशील हॉट स्पॉट स्थानों का चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए।
अभियुक्तों की खुलेगी हिस्ट्रीशीट
डीआईजी ने बताया कि रेलवे ट्रैक अवरोध / पत्थरबाजी घटनाओं पर जीआरपी / जनपदीय पुलिस थानों में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर प्रकाश में आए अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोली जाएगी।
अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस करेगी रेलवे का सहयोग
डीआईजी ने बताया है कि रन ओवर / रेलवे दुर्घटना से रेलवे ट्रैक पर अवरोध उत्पन्न होने की सूचना पर तत्काल यूपी-112 / स्थानीय थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक से अवरोध हटाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि जब भी रेलवे अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस का सहयोग मांगेगी तो तत्काल पुलिस का सहयोग दिया जाएगा। बैठक में एसएसपी सुधा सिंह, सीओ जीआरपी मोहम्मद नईम मंसूरी आदि लोग मौजूद रहे।
रेलवे संपत्ति को नुकसान करने वाले को होगी पांच साल की सजा
रेलवे सूत्रों के मुताबिक रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 151 के तहत कार्रवाई की जाती है अगर कोई व्यक्ति रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। इसमें अधिकतम पांच साल की सजा या फिर दोनों की सजा की जा सकती है। रेलवे ने कहा कि रेलवे की संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में मौजूद कानून बनाए गए हैं। इन्हीं के तहत शरारती तत्वों का मुकदमा चलाया जाता है।
डिजिटल तरीके से होगी रेल पटरियों की निगरानी
सीओ जीआरपी मोहम्मद नईम मंसूरी की अध्यक्षता में रेलवे स्टेशन पारीछा में रेलवे अफसरों, जीआरपी, आरपीएफ व रेलवे कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कहा गया कि जीआरपी और आरपीएफ का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में आरपीएफ डिजिटल पेट्रोलिंग कर आने वाले सभी मैसेज पर नजर रखने का काम करेगी। इसके अलावा रेलवे ट्रैक सुरक्षा समिति के वाट्सएप ग्रुप में जीआरपी, आरपीएफ, सिविल पुलिस सहित रेलवे ट्रैक किनारे रहने वाले जागरुक नागरिकों को जोड़ा गया है। सीओ ने बताया कि रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रेलवे ट्रैक सुरक्षा समिति का गठन कर लिया गया है। बैठक में जीआरपी इंस्पेक्टर योंगेद्र प्रताप सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर रविन्द्र कुमार कौशिक आदि लोग मौजूद रहे।