Jhansi News: मोबाइल फोन के लुटेरे को दस साल का कारावास, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

Jhansi News: न्यायालय स्पेशल एनडीपीएस एक्ट ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर एक अन्य मामले में अभियुक्त को तीन साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।;

Report :  Gaurav kushwaha
Update:2025-02-03 19:35 IST

Jhansi News (Photo Social Media)

Jhansi News: न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट झांसी ने मोबाइल फोन लूट का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस साल का कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। उल्दन थाना क्षेत्र में रहने वाले नारायण दास ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 मई 2015 को वह बाजार से जा रहा था, तभी रास्ते में एक बदमाश ने मोबाइल फोन लूट लिया। इसके बाद लुटेरे भाग गया। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने टीकमगढ़ के थाना लिधौरा के लुधियान मोहल्ले में रहने वाले आनंद राजपूत को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के पास से लूट का मोबाइल फोन बरामद किया गया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को अदालत में पेशकर जेल भेजा था। इसी क्रम में अदालत ने मोबाइल फोन लूटने का आरोप सिद्द होने पर आनंद राजपूत को दस साल का कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

चरस रखने का आरोप सिद्ध, तीन साल का कारावास

न्यायालय स्पेशल एनडीपीएस एक्ट ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि नवाबाद थाना पुलिस ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र के खैरा निवासी भूपेंद्र वर्मा को 150 ग्राम चरस रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी को जेल भेजा गया था। इस मामले में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी क्रम में न्यायालय स्पेशल एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर भूपेंद्र को तीन साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Tags:    

Similar News