Kanpur News: बलवंत हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला, एसओजी प्रभारी समेत टीम बरी, कोर्ट ने थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी को सुनाई सजा

Kanpur News: कानपुर देहात कोर्ट ने एसओजी प्रभारी समेत पूरी एसओजी टीम को बरी कर दिया था, जबकि शिवली थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश सिंह और मैथा के तत्कालीन चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडेय को दोषी करार दिया था।

Report :  Manoj Singh
Update:2024-10-24 17:20 IST

Kanpur News (Pic- Newstrack)

Kanpur News: कानपुर देहात के रनिया थाने में 12 दिसंबर 2022 को पुलिस हिरासत में बलवंत सिंह की मौत हो गई थी, जिसमें बलवंत के परिजनों की तहरीर पर एसओजी समेत आठ पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में कानपुर देहात कोर्ट ने एसओजी प्रभारी समेत पूरी एसओजी टीम को बरी कर दिया था, जबकि शिवली थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश सिंह और मैथा के तत्कालीन चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडेय को दोषी करार दिया था, जिसमें कोर्ट ने 24 अक्टूबर को सजा सुनाते हुए कहा था कि तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश सिंह और मैथा के तत्कालीन चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडेय को पांच-पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।..

जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि कोर्ट ने मृतक बलवंत की पत्नी को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की बात कही है। कोर्ट तत्कालीन एसपी सुनीति सिंह, तत्कालीन थानाध्यक्ष रसूलाबाद आशा पाल, तत्कालीन थानाध्यक्ष अकबरपुर प्रभात कुमार और रनिया थाने के तत्कालीन उपनिरीक्षक शिवप्रकाश के वेतन से 10 लाख रुपए की वसूली करेगी।

दूसरी ओर जब कोर्ट ने सजा का ऐलान किया तो शिवली थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश सिंह की पत्नी प्रीति सिंह ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि मृतक बलवंत को एसओजी गिरफ्तार कर रनिया थाने ले गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने एसओजी टीम को बरी कर दिया और इस मामले में एक इंस्पेक्टर कैसे दोषी हो सकता है, उन्होंने कहा कि हम न्याय के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाएंगे।

उधर मैथा चौकी के तत्कालीन चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडेय की पत्नी साधना पांडेय ने कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि बलवंत की पत्नी के साथ तो पहले से ही अन्याय हुआ लेकिन अब मेरे साथ अन्याय हो रहा है... इसके लिए वह हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगी और न्याय की गुहार लगाएंगी।

Tags:    

Similar News