जिलाधिकारी का सख्त आदेश- SDM समेत इन अधिकारियों का रोका वेतन, जानें क्यों...

जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पीएम स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएम ने निर्देशित किया कि जिन लाभार्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है

Update:2020-10-22 21:08 IST
जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पीएम स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की समीक्षा बैठक की।

कानपुर जनपद जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आइजीआरएस पोर्टल के संबंध में समीक्षा बैठक कीl बैठक के दौरान शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सभी तहसीलों के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि 1 महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए तथा कहा कि 30 तारीख तक शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जाता है तो प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी जाएगी l

 

उन्होंने कहा कि यह शासन की प्राथमिकता के आधार पर है शिकायतों का निस्तारण समय व गुणवत्ता के साथ कराएं इस मौके पर अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा सभी एसडीएम आदि संबंधित कार्य उपस्थित रहे।

 

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सभी संबंधित बैंक लाभार्थियों को दिलाएं लाभ

 

जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पीएम स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएम ने निर्देशित किया कि जिन लाभार्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है उनका सर्वे का कार्य शीघ्र कर उनको लाभान्वित करें उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया कि जो बैंक इस योजना के तहत लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए उन्होंने सभी नगरी निकाय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिसको जो लक्ष्य दिया गया है वह हर हाल में पूर्ण करें।

बैठक में जिलाधिकारी को पीओ डूडा हर्ष अरविंद ने अवगत कराया कि शहरी पथ विक्रेताओं हेतु आजीविका रोजगार प्रारंभ करने हेतु एक लघु ब्याज आधारित अनुदान ऋण सुविधा दी जाती है । उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त नगर निकायों के पथ विक्रेता, रेहड़ी, फेरीवालों को लाभ दिया जाना है।

 

ऋण वापसी 1 वर्ष में 12 मासिक किस्तों

 

योजनावधि 2 वर्ष 2020-21 से 2021- 22 तक है योजना अंतर्गत लाभार्थियों को 24 मार्च 2020 उससे पहले विक्रय गतिविधि कर रहे पथ विक्रेता, शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए पथ विक्रेता, योजनांतर्गत लाभ 10000 तक की प्रारंभिक कार्य करने हेतु पूंजीगत ऋण की सुविधा, ऋण वापसी 1 वर्ष में 12 मासिक किस्तों के माध्यम से, ऋण पर किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देय, समय पर/ समय से

 

पहले ऋण वापसी करने पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेनदेन पर रुपए 50 से 100 तक की मासिक नगदी वापसी प्रोत्साहन, प्रथम ऋण की समय पर वापसी पर अधिक ऋण की उपलब्धता, उन्होंने ऋण हेतु पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे पथ विक्रेता जिनको नगर निकाय से विक्रय प्रमाण पत्र पहचान पत्र जारी किया गया है, ऐसे पथ विक्रेता जो सर्वे सूची में है परंतु नगर निकाय से विक्रय प्रमाण पत्र पहचान पत्र जारी नहीं हुए हैं।

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विक्रय का कार्य शुरू

 

ऐसे पथ विक्रेता जो सर्वेक्षण में छूट गए थे अथवा जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात विक्रय का कार्य शुरू किया, को नगर निकाय /टाउन वेंडिंग द्वारा अनुशंसा पत्र जारी किया गया आदि जिस पर जिलाधिकारी ने पियो डूडा तथा सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर लाभार्थियों को लाभ दिलाएं इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रिपोर्टर मनोज सिंह

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