जानिए बेरोजगारों को कैसे मिलेगा उद्योग के लिए लोन

इसके अन्तर्गत उद्योग, सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के इच्छुक बेरोजगारों से आगामी 15 जून तक ऋण आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। पात्रताधारी आवेदक कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ से निःशुल्क ऋण आवेदन-पत्र प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।

Update:2019-05-29 22:53 IST

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने जनपद के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापित कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किये हैं।

इसके अन्तर्गत उद्योग, सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के इच्छुक बेरोजगारों से आगामी 15 जून तक ऋण आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। पात्रताधारी आवेदक कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ से निःशुल्क ऋण आवेदन-पत्र प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।

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संयुक्त/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ पवन अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होनी चाहिए।

आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मार्जिन मनी अनुदान का लाभ न प्राप्त किया गया हो।

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अग्रवाल ने बताया कि परियोजना लागत के तहत उद्योग क्षेत्र की परियोजना स्थापना हेतु अधिकतम 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापना हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये तक की धनराशि सुलभ हो सकेगी। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत इकाई स्थापित करने वाले लाभार्थियों को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जायेगी। साथ ही कम लागत वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता भी दी जायेगी।

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