Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Case: मथुरा ईदगाह मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई 31 मई तक टली
Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Case : मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामले पर बुधवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई टल गई। अदालत ने 31 मई तक के लिए सुनवाई को टाल दिया है।
Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah case : मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामले पर बुधवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई टल गई। अदालत ने 31 मई तक के लिए सुनवाई को टाल दिया है। वहीं, आज इस मामले पर सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष के वकील ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, कि '1968 के पुराने समझौते पर मंदिर ट्रस्ट ने कभी आपत्ति नहीं जताई है। इस मामले पर बाहरी लोग याचिका दायर कर रहे हैं।'
मुस्लिम पक्ष के वकील तनवीर अहमद ने बुधवार को कहा, कि मथुरा मामले में कई याचिकाएं कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा, 'जिला जज ने इस मामले को सिविल कोर्ट में ट्रांसफर किया है। क्योंकि, इससे पहले बिना सुनवाई के ही मामले को खारिज कर दिया गया था।'
कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने कोई स्टैंड नहीं लिया
तनवीर अहमद कहते हैं, 'यह अजीब है कि कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और संस्थान (Krishna Janmabhoomi Trust) की तरफ से इस मामले में अब तक कोई स्टैंड नहीं लिया गया है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने उन्हें पार्टी बनाया है। उन्होंने कहा, जब ये याचिकाकर्ता मीडिया से बात करते हैं, तो ऐसा जाहिर होता है, कि वो ट्रस्ट की तरफ से बात कर रहे हों।'