लामार्टीनियर मामला : छात्र की मौत के मामले में पुलिस वालों को कोर्ट ने किया तलब

 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद प्रकाश सिंह ने लामार्टीनियर स्कूल के छात्र राहुल श्रीधर की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत की जांच में कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में तत्कालीन एसओ गौतमपल्ली सुरेंद्र कुमार कटियार व एसआई राम नरेश सिंह को बतौर अभियुक्त मुकदमे के विचारण के लिए तलब किया है।

Update:2019-03-26 21:42 IST

लखनऊ : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद प्रकाश सिंह ने लामार्टीनियर स्कूल के छात्र राहुल श्रीधर की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत की जांच में कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में तत्कालीन एसओ गौतमपल्ली सुरेंद्र कुमार कटियार व एसआई राम नरेश सिंह को बतौर अभियुक्त मुकदमे के विचारण के लिए तलब किया है।

उन्होंने इन दोनों पुलिसवालों को आईपीसी की धारा 120बी, 166ए, 201, 197, 465 व 504 में तलब किया है। यह आदेश राहुल श्रीधर की मां अन्नम्मा श्रीधरन की ओर से दाखिल एक परिवाद पर संज्ञान लेते हुए दिया है। उन्होंने इन दोनों पुलिसवालों को पांच अप्रैल को तलब करते हुए अन्नम्मा श्रीधरन को भी आदेश दिया है कि वो एक हफ्ते में गवाहों की सूची दाखिल करें।

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अदालत के समक्ष अन्नम्मा की परिवाद पर वकील प्रांशु अग्रवाल ने बहस की। उनका कहना था कि इन पुलिसवालों ने एक आपराधिक षडयंत्र के तहत इस मामले की जांच में गलत दस्तावेज तैयार किए हैं। इन्होंने स्कूल प्रशासन के दबाव में राहुल की हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए पंचनामें में कूटरचना की। पंचनामें पर राहुल की मां का झूठा कथन दर्ज किया।

पंचनामे की प्रक्रिया के समय किसी मजिस्ट्रेट को सूचित भी नहीं किया गया। राहुल की खून लगी बेडसीट को जलाने की भी जांच नहीं की गई। जिसने बेडसीट जलाई थी, उसका बयान भी नहीं लिया गया। राहुल का मोबाइल भी घटना के 24 घंटे बाद बरामद किया गया। ताकि साक्ष्य विलोपित हो सके। मोबाइल फोन से मिटाए गए डाटा को रिकवर भी नहीं किया गया।

राहुल के यूनिफार्म को भी जानबूझकर गायब कर दिया गया। ताकि उसकी फोरेसिंक जांच नहीं हो सके। एक सोची समझी थ्योरी के तहत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाए गए चोटों को भी नजरअंदाज किया गया। ताकि स्कूल प्रशासन मीडिया में इस घटना को आत्महत्या बता सके। राहुल से उसकी फेसबुक आईडी पर घटना से ठीक पहले तक एक व्यक्ति लगातार सम्पर्क में था। उसे भी जानबूझकर ट्रेस नहीं किया गया। जबकि वो राहुल की अबोध मानसिक अवस्था का शोषण करके खुद को भगवान होने का भ्रम पैदा किया।

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यह है मामला

10 अप्रैल, 2015 को लामार्टीनियर की माउंटमेंट कांसटेंटिया छत से गिरकर कक्षा नौ के छात्र राहुल श्रीधर की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई थी। काफी हीलाहवाली के बाद 17 अप्रैल, 2015 को मृतक के भाई एस रोहित कुमार की अर्जी पर थाना गौतमपल्ली में आईपीसी की धारा 302, 201 व 120बी के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। 22 को एस रोहित कुमार की ओर से सीजेएम की अदालत में एक अर्जी दाखिल कर इस मामले की मानीटरिंग करने की गुहार लगाई गई।

आठ मई, 2015 को राज्य सभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने भी इस मामले में स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच के लिए यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र भेजा था। 11 अक्टूबर, 2015 को थाना गौतमपल्ली के एसओ व इस मामले के विवेचक सुरेंद्र कुमार कटियार ने जांच के बाद इस मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। जिसे अदालत ने निरस्त करते हुए अग्रिम विवेचना का आदेश दिया था।

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